अथाह संवाददाता ,गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर जिले में जिलाधिकारी ने धारा 144 लागू की हुई है। यही नहीं नियम का कड़ाई से पालन कराने के भी निर्देश हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भी दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं।
आगामी 21 सितंबर से राजनिरिक धार्मिक व अन्य समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। अभी तक धारा144 के तहत कितना पालन किया जा रहा है हर कोई जानता है। मास्क के मामले में पुलिस को केवल दो पहिया वाहन चालक ही नजर आते हैं। जब कि आए दिन विपक्ष ही नही सत्ताधारी लोग भी कोविड 19 प्रोटोकॉल व धारा144 का मखौल उड़ाते देखे जाते है।
सवाल है कि धारा 144 क्या है, कितने लोगों को कहा कहा एकत्र होने की मंजूरी है। मास्क लगाना क्या आम आदमी के लिए ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दिनों सरकारी आदेश केवल गरीब लोगों तक ही सीमित होकर रह गए है।
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