हाईकोर्ट में कफील खान (Kafeel Khan) पर से एनएसए हटाने के लिए मामल चल रहा था। हाई कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी किया।
अथाह ब्यूरो इलहाबाद: हाईकोर्ट में कफील खान पर से एनएसए हटाने के लिए मामल चल रहा था। इस पर हाई कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी कर डॉक्टर कफील खान (Kafeel Khan) को तुरंत रिहा करने का फरमान जारी किया है। डॉ कफील को रिहाकरने के लिए उनकी मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी।
बता दे की डॉ कपिल खान (Kafeel Khan) पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर विवादित बयान देने के करुण एनएसए के तहत उनके ऊपर कार्यवाई की गई थी। अलीगढ़ के डीएम ने उनपर नफरत फैलाने के आरोप पर एनएसए लगाया था। कुछ समय से कफील खान मथुरा की जेल में बंद है।
क्या है हाई कोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी, 2020 को पारित आदेश (एनएसए की कार्रवाई) गैरकानूनी है। कफील खान (Kafeel Khan) को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है। डॉ. कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है।
6 महीने से जेल में
डॉ. कफील खान (Dr.Kafeel Khan) की हिरासत को हाल में 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी।पिछले करीब 6 महीने से एनएसए के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है।