शमशान भूमि के निकट के आवंटियों को मिलेगी निजात
आलोक यात्री
गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में श्मशान भूमि के निकट सृजित आवासीय भूखण्डों को परिवर्तन की मंजूरी प्रदान कर जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) के उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने आवंटियों को बड़ी राहत प्रदान की है। देखना यह है कि राहत की गुहार लगा रहे कितने आवंटी अपने भूखंड आवंटन के स्थानांतरण की अनुमति देते हैं। क्योंकि स्थानांतरण की सहमति देने के एवज में भूखंड की रजिस्ट्री करवा चुके आवंटियों को स्थानांतरण के पश्चात पुनर्वांटन भूमि का पंजीयन शुल्क पुन: अदा करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि करीब डेढ़ दशक पूर्व विकसित मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के ई ब्लॉक पॉकेट में अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए जो भूखंड सृजित किए गए थे उनमें से करीब तीन दर्जन भूखंड शमशान भूमि के दायरे में आ रहे थे। जानकारों का कहना है कि आवंटित भूमि की समस्त देयता का भुगतान करने के बावजूद भी कुछ आवंटियों को कब्जा व निर्माण के संबंध में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके चलते शमशान भूमि से सटे आवंटी लंबे अर्से से अपने भूखंड के स्थानांतरण की गुहार लगा रहे थे।
प्राधिकरण के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी का कहना है कि लंबे समय से लंबित प्रकरण को निस्तारित हेतु उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेर्शों के तहत शमशान भूमि के दायरे में आ रहे भूखंडों के स्थानांतरण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिनसे स्थानांतरण की मंजूरी हेतु स्वीकृति मांगी गई है। उनके स्वीकृति प्रदान करते ही स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। पुनरार्वंटन की नीति और शर्तों की बाबत श्री त्रिपाठी का कहना है कि यह फैसला पीड़ित आवंटियों की सहमति के बाद ही निर्धारित होगा।