Dainik Athah

अब शाम साढ़े सात बजे तक खुल सकेगी दुकानें

डीएम अजय शंकर पांडेय

– अनलॉक-2 को लेकर डीएम ने जारी किये दिशा निर्देश

– रात्रि कफ्यू का होगा सख्ती से पालन, मास्क न पहनने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

गाजियाबाद। अनलॉक 2 को लेकर डीएम अजय शंकर पांडेय ने अलग- अलग आदेश जारी किए हैं। जिले में दुकानों को खोलने का समय अब शाम साढ़े सात बजे तक होगा। इसके साथ ही रात्रि कफ्यू का पालन सख्ती से किया जायेगा।

बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर कहा कि जिले में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही आगामी आदेश तक सभी कालेज, शैक्षिक, कोचिंग कालेज, प्रशिक्षण बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क, ग्लब्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। माल्स, होटल, रेस्टोरेंट में बगैर मास्क के प्रवेश नहीं किया जा सकता। यदि ग्राहक मास्क बगैर है तो उसे सामान की की बिक्री नहीं की जायेगी। किसी भी मिठाई की दुकान पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सैलून- ब्यूटी पार्लर में बगैर फेस शील्ड व गल्ब्स के बाल काटने की अनुमति नहीं होगी।

दो पहिया वाहन पर निर्धारित सीट से अधिक एवं बगैर मास्क, हेलमेट के मिलने पर कार्रवाई की जायेगी। टैक्सी, ऑटो, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा में बगैर मास्क के सवारी नहीं बैठाई जायेगी तथा निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि खेल परिसर, स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक एवं दस वर्ष से कम आयु वाले तथा बीमार जिनमें गर्भवती महिलाएं शामिल है घर पर ही रहेंगे।

– बगैर अनुमति के नहीं होगा विवाह समारोह

आदेश में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर कोई विवाह समारोह नहीं होगा। समारोह में 30 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा बारात घर में शस्त्र नहीं ले जाया जा सकता। जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक शामिल नहीं हो सकते।

– सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक

जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में सभी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल संबंधी आयोजन, प्रदर्शन, रैलियां, जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी संस्था में पांच व्यक्ति से अधिक की मीटिंग नहीं की जायेगी। इसमें भी दो गज की दूूरी आवश्यक है। किसी धार्मिक स्थल पर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु एकत्र नहीं होंगे। इसके साथ ही मूर्ति व पवित्र ग्रंथों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति बगैर फेस मास्क के नहीं निकलेंगे व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक रहेगी।

– कफ्यू होगा सख्ती से लागू, दुकानें शाम साढ़े सात बजे तक

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने एक अन्य आदेश जारी कर कहा कि जिले में दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने का समय अब सुबह नौ बजे से शाम साढ़े सात बजे तक रहेगा। इसके बाद जो दुकान खुली मिलेगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि रात के कफ्यूZ को सख्ती से लागू करने के लिए एसएसपी को पत्र लिखकर सभी थानाध्यक्षों को रात्रि कफ्यूZ के लिए कड़े निर्देश दिए गये हैं। दुकानों को खोलने का समय इसलिए बदला गया है जिससे सभी लोग समय से अपने घर पहुंच जाये तथा कफ्यूZ का उल्लंघन न हो।

– स्टेटिक मजिस्ट्रेट रख रहे बाजारों पर नजर

डीएम अजय शंकर पांडेय ने कहा कि अनलॉक 2 में दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों में सफाई एवं सेनेटाइज करने पर विशेष ध्यान दें। आम जनता से कहा गया है कि वे अपने घर से तभी बाहर निकलें जब आवश्यक हो। प्रशासन के आदेश का पालन करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्टेटिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। ये अधिकारी दुकानों में सफाई, सेनेटाइजेशन, सफाई, मास्क, शरीरिक दूरी को लेकर नजर रखेंगे। जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उनका धारा 51 के तहत चालान किया जायेगा।

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