Dainik Athah

ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त: यूजर के कहने पर हटाना होगा वॉट्सऐप, फेसबुक को विवादास्पद कंटेंट और पोस्ट

अथाह नोएडा डेस्क:

देश में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए साइबर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) नियम लागू हो चुके हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रीवांस ऑफिसर को रखना जरूरी हो गया है। वॉट्सऐप और ट्विटर ने ग्रीवांस अफसरों की जॉइनिंग भी करा दी है। नए नियमों के मुताबिक, जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी रखने होंगे। ये सभी भारत में रहने वाले होने चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाना जरूरी है। इसे ग्रीवांस ऑफिसर कहते हैं। फ्लिपकार्ट, फेसबुक, गो एयर, HDFC बैंक, पेटीएम, जियो मोबाइल जैसी कंई कंपनियों ने इस काम के लिए ग्रीवांस ऑफिसर रखे हैं।

भारत में किन-किन कंपनियों के ग्रीवांस ऑफिस नियुक्त किए हैं, इस बात का पता grievanceofficer.com वेबसाइट पर जाकर लगा सकते हैं। यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एयरलाइंस कंपनी, बैंक, टेलीकॉम के साथ कई दूसरी कंपनियों के ग्रीवांस ऑफिसर की लिस्ट दी हुई है।

नए आईटी नियमों के मुताबिक, कंपनियों को ग्रीवांस ऑफिसर की पूरी डिटेल और उनसे कॉन्टैक्ट करने का तरीका स्पष्ट तौर पर बताना होगा। यानी ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर, शिकायत करने की प्रोसेस बतानी होगी। जब कोई यूजर शिकायत करता है तब अधिकारी को 24 घंटे के अंदर शिकायत मिलने की पुष्टि करनी होगी। शिकायत मिलने के 15 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा। यदि किसी कंटेंट पर यूजर ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो उसे 36 घंटे के अंदर उस प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। वहीं, पोर्नोग्राफी और न्यूडिटी वाला कंटेंट 24 घंटे के अंदर हटाना होगा।

टेक गुरु के नाम से मशहूर टेक एक्सपर्ट अभिषेक तैलंग ने कहा, “सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फेक न्यूज चलती हैं। कई खबरें तो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती हैं कि लोग उन्हें सच मानने लगते हैं। कई खबरें सांप्रदायिक हिंसा का कारण बन जाती है। वहीं, कई खबरों से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे में ग्रीवांस ऑफिसर के आने से ऐसी खबरों पर लगाम लगाया जा सकेगा। अब इसके लिए यूजर्स का जागरूक होना जरूरी है। जब भी यूजर्स को फेक कंटेंट दिखाई दे उसकी शिकायत तुरंत अधिकारी से की जाए।”

अब जानिए किस सोशल प्लेटफॉर्म पर कैसे कर सकेंगे शिकायत?

1. वॉट्सऐप पर शिकायत करने की प्रोसेस
वॉट्सऐप के ब्लॉग के मुताबिक, भारतीय यूजर्स वॉट्सऐप की शर्तों, पेमेंट और अपने दूसरे सवालों को लेकर कंपनी के ग्रीवांस ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए इस प्रोसेस को फॉलो करें…

Settings > Help > Contact Us Settings > Payments > Help Settings > Payments > Payments History > Transaction Details > Help, या payment message > Transaction Details, या 1800-212-8552 नंबर पर कॉल करें (7:00AM से 8:00PM तक)

आप पोस्ट के जरिए भी ग्रीवांस ऑफिसर तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। इसके लिए इन एड्रेस पर पोस्ट करें…

परेश बी लाल
वॉट्सऐप (ग्रीवांस ऑफिसर)
पोस्ट बॉक्स नंबर-56
रोड नंबर-1, बंजारा हिल्स
हैदराबाद- 500 034
तेलंगाना, भारत

2. ट्विटर पर शिकायत करने की प्रोसेस
यदि आपको ट्विटर पर किसी पोस्ट या कंटेंट को लेकर आपत्ति है और आप उस पोस्ट को हटवाना चाहते हैं या फिर उस पोस्ट के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तब उसके लिए इस तरह शिकायत करें…

यूजर legalrequests.twitter.com/forms/landing_disclaimer पर जाकर अपना नाम और ईमेल एड्रेस डाले। इसके बाद यूजर अपनी शिकायत को यहां रजिस्टर करा सकते हैं। या फिर अपनी शिकायत को grievance-officer-in@twitter.com पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट के जरिए भी ग्रीवांस ऑफिसर तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। इसके लिए इन एड्रेस पर पोस्ट करें…

धर्मेंद्र चतुर
4th फ्लोर, द एस्टेट
121, डिकेंसन रोड
बेंगलुरु- 560 042
कर्नाटक, भारत

3. फेसबुक पर शिकायत करने की प्रोसेस
फेसबुक यूजर्स भी अपनी शिकायत ग्रीवांस ऑफिसर से कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कई तरह प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं। यूजर www.facebook.com/help/contact/278770247037228?helpref=faq_content की लिंक पर जाकर यहां दिए सवालों को सिलेक्ट करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपनी शिकायत को FBGOIndia@fb.com पर मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर पोस्ट के जरिए भी भारत और अमेरिका में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत को इन एड्रेस पर पोस्ट करें…

स्पूर्ति प्रिया
216 ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, पेज III
नई दिल्ली – 110020

या

जूली डुवैल

फेसबुक इंक. (ग्रीवांस ऑफिसर)
1 हैकर वे, मेनलो पार्क,
सीए 94025, यूएसए
ईमेल: svc-GO-India@fb.com

4. गूगल पर शिकायत करने की प्रोसेस
गूगल इंडिया के ऑफिशियल पेज के मुताबिक, कंटेंट हटाने, गूगल पे या अन्य सर्विस और गूगल को नोटिस देने के लिए अलग-अलग तरह से संपर्क किया जाता है। यदि आप गूगल के किसी प्रोडक्ट्स को लेकर शिकायत करना चाहते हैं तब support.google.com/legal/troubleshooter/1114905 पेज पर जाना होगा। यदि आप यूट्यूब को लेकर कोई शिकायत करना चाहते हैं तब support.google.com/youtube/answer/10728153 पेज पर जाना होगा। इसी तरह, गूगल पे से जुड़ी शिकायत के लिए support.google.com/pay/india/answer/10084701 पेज पर जाना होगा। या फिर आप 1800-419-0157 नंबर पर कस्टमर केयर को फोन करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आप गूगल को नोटिस देना चाहते हैं, तब आप इस ऐड्रेस पर पोस्ट करें…

जोए ग्रीएर (ग्रीवांस ऑफिसर)

गूगल LLC
1600 एम्फीथिएटर पार्कवे, माउंटेन व्यू
सीए 94043, यूएसए
ईमेल: support-in@google.com

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