Dainik Athah

हाउस टैक्स में शहर को राहत : तीन महीने बकायदारों को 12% ब्याज से मिली मुक्ति

 समस्त छूट के बाद आवासीय भवनों पर निर्धारित टैक्स में केवल 10 से 15% की वृद्धि


बढ़ी दरों के साथ जमा हुए टैक्स को 3 साल में किया जाएगा समायोजित


ऑनलाइन भुगतान करने पर 2%, कूड़ा पृथक्करण पर 10% की मिलेगी छूट

अथाह संवाददाता,
गाजियाबाद। नगर निगम मुख्यालय पर महापौर सुनीता दयाल, विधायक अजीत पाल त्यागी, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एस के राय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मुख्य रूप से हाउस टैक्स में शहर को राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर योजना साझा की गई, महापौर सुनीता दयाल द्वारा शहर हित में हाउस टैक्स पर छूट जारी रहेगी बताया गया 10 वर्ष तक पुराने भवनों पर निर्धारित ए आर वी पर 25% की छूट, 10 वर्ष से अधिक 20 वर्ष तक पुराने भवनों की निर्धारित ए आर वी पर 32.5% की छूट, 20 वर्ष से पुराने भवन पर 40% की छूट जारी रहेगी बताया गयाl इसके अलावा ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने पर 2% की छूट मिलेगी और कूड़ा प्रथक्करण के लिए 10% की अतिरिक्त छूट भी निगम द्वारा दी जाएगी, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा दी जाने वाली 20%  की छूट को 3 महीने तक बढ़ाया गया है, 12% ब्याज जो की 3 महीने तक नहीं लगेगा यह भी शहर वासियों को राहत देने के क्रम में बताया गयाl
नगर आयुक्त ने प्रेजेंटेशन देते हुए उपस्थित जनों को शासन के निर्देश के क्रम में हाउस टैक्स पर दी गई राहत के बारे में विस्तार से बताया । *2024 से पूर्व की दरों के आधार पर निर्धारित टैक्स से वर्तमान की जो दर लागू की जा रही है उस पर समस्त छूट देने के बाद जो टैक्स आवासीय भवन पर निर्धारित है वह लगभग 10 से 15% की वृद्धि होगा* बताया गया, करदाता सभी छूट का लाभ लेते हुए 10 से 15% वृद्धि के साथ अपना टैक्स जमा कर सकते हैं, इसके अलावा बिना छूट लिए हाउस टैक्स में केवल 20% की वृद्धि है, साथ यह भी स्पष्ट किया गया की जिनके द्वारा अपना हाउस टैक्स जमा कर दिया गया है उनको आगे 3 वर्षों में समायोजित करते हुए कम हाउस टैक्स ही जमा करना होगाl नगर आयुक्त द्वारा टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों व टीम को शासन के निर्देश के क्रम में कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए l विधायक अजीत पाल त्यागी द्वारा प्रेस वार्ता के अंत में सभी पत्रकार बंधुओ का धन्यवाद किया गया और गाजियाबाद नगर निगम द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में भी सभी को शुभकामनाएं दी गई, राहत के साथ शहर हित में संपत्ति करदाताओं को शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए हाउस टैक्स जमा करने के लिए अपील की गईlReplyForwardAdd reaction

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