- बुलन्दशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी और दुरुपयोग के मामले में खाद्य एवं रसद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई
- जांच में दोषी पाए गए विपणन निरीक्षक और ठेकेदार समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में दर्ज कराया गया केस
- विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी को भी किया निलम्बित, कई अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई
अथाह ब्यूरो
लखनऊ/बुलन्दशहर। जनपद बुलन्दशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी और दुरुपयोग के मामले में प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच में दोषी पाए गए जनपद के विपणन निरीक्षक और ठेकेदार समेत कुल सात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है तो वहीं विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निलम्बित किया गया है तो शासन द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी, बुलन्दशहर को भी निलम्बित कर दिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की गई है।
परिवहन ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर
खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि बुलन्दशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी की सूचना पर शिकायत की जांच जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई। समिति की जांच में जनपद के सदर ब्लाक में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी व दुरूपयोग पाया गया। हैण्डलिंग परिवहन ठेकेदार रविन्द्र सिंह, सुधीर कुमार, विपणन निरीक्षक बुलन्दशहर, अंकुर सिंह, शिवकुमार उर्फ शिब्बु लेबर मेट, वकील खां, पिंकी, पवन द्वारा सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी, दुर्विनियोजन एवं दुरूपयोग किए जाने के लिए इन सभी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
कई अधिकारियों पर गिरी गाज
उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए मुख्यालय से अपर आयुक्त (स्थापना) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई जिसमें पाया गया कि सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश तथा अन्य संबन्धित निदेर्शों के सुसंगत प्राविधानों का क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों, परिवहन ठेकेदार आदि द्वारा नहीं किया गया है। विपणन निरीक्षक सुधीर कुमार तथा पूर्ति निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी जिया अहमद करीम को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्रवाई की गई तथा शासन द्वारा सुनील सिंह, जिलापूर्ति अधिकारी, बुलन्दशहर को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही डिपो प्रभारी/ब्लॉक प्रेषण प्रभारी शालिनी पचौरी (क्षेत्रीय विपणन अधिकारी), इन्द्रपाल सिंह, गौरव कुमार, विनोद कुमार दोहरे, मुकेश कुमार, राजीव शर्मा, मनोज कुमार (सभी विपणन निरीक्षक) के विरूद्ध खाद्यान्न प्रेषण कार्य में लापरवाही बरतने तथा अभिलेखों के समुचित रख-रखाव न करने के कारण विभागीय कार्रवाई की गई है। साथ ही परिवहन ठेकेदार फर्म मे. रविन्द्र सिंह को ब्लैकलिस्टेड करते हुए कार्य से विरत कर दिया गया है।