- महानगर महामंत्री पप्पू पहलवान, ईश्वर मावी भी बरी
अथाह संवाददाता गाजियाबाद। लोनी में वजीराबाद रोड पर सड़क जाम करने के मामले में 17 वर्ष बाद अदालत ने विधायक नंद किशोर गुर्जर समेत नौ लोगों को दोष मुक्त कर दिया। छह दोषियों अधिवक्ता महकार कसाना, हरवीर प्रधान, अनिल चपराना, प्रदीप कसाना, राजेंद्र, प्रमोद कसाना को छह माह परिवीक्षा (चेतावनी) का आदेश दिया है। इस परिवीक्षा अवधि में किसी तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे। केस में आरोपी रहे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, भाजपा के महानगर महामंत्री राम निवास उर्फ पप्पू पहलवान, इंद्राज उर्फ इन्दर, राज सिंह, ईश्वर मावी, प्रेम सिंह, दिनेश, सुरेंद्र, धीरज धामा और विनोद कुमार को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
नंदकिशोर के अधिवक्ता पूर्व सचिव परविंदर नागर ने बताया कि तत्कालीन चौकी प्रभारी ने साहिबाबाद थाने में एक जून 2007 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि भौपुरा तिराहे पर लोगों ने दिल्ली से आ रही डीटीसी बस में तोड़फोड़ करते हुए सड़क मार्ग जाम कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने किसी तरह से भीड़ को नियंत्रित करते हुए सड़क यातायात सामान्य कराया था। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया था। कई बार गवाहों के अदालत में पेश नहीं होने से सुनवाई लंबे समय तक चलती रही।