Dainik Athah

एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि 16 जनवरी, 2024 तक बढ़ी

  • ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं को दिया नये साल का बड़ा उपहार
  • ऊर्जा मंत्री ने अन्तिम अवसर के रूप में उपभोक्ताओं को दिया एक और मौका
  • उपभोक्ताओं के हितों, जन-भावनाओं तथा किसानों के सीजन और जन- प्रतिनिधियों के सुझावों के दृष्टिगत ओटीएस की अवधि ऊर्जा मंत्री ने बढ़ाई
  • 31 दिसम्बर तक 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने ओटीएस का लिया लाभ
  • ऊर्जा विभाग को 5150 करोड़ रुपए का मिला राजस्व, 1731 करोड़ रुपए की उपभोक्ताओं को मिली छूट
  • ओटीएस की बढ़ी अवधि में भी समाधान न कराने वालों पर होगी कार्यवाही
  • योजना की बढ़ी हुई अवधि का अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठाएं, इसके लिए अधिकारी करें प्रयास: एके शर्मा

अथाह ब्यूरो
लखन
ऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं के हितों, जन-भावनाओं तथा किसानों के सीजन और जन-प्रतिनिधियों के सुझावों के दृष्टिगत एकमुश्त समाधान योजना की अवधि को 16 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता 16 जनवरी तक ओटीएस के तहत छूट का लाभ ले सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस की अवधि को 16 दिन और बढ़ाकर उपभोक्ताओं को नये साल का बड़ा उपहार दिया है तथा अन्तिम अवसर के रूप में उपभोक्ताओं को एक और मौका भी दिया है। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अपनी कुछ परेशानियों व समस्याओं के कारण योजना का लाभ अभी तक नहीं ले पाये थे, उन्हें अब उपभोक्ताओं को अपने बकाये के भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। ओटीएस की बढ़ी हुई अवधि का लाभ न लेने वाले ऐसे उपभोक्ताओं पर योजना की समाप्ति के पश्चात विभाग कार्यवाही करेगा। ऊर्जा मंत्री ने ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने योजना का लाभ अभी तक नहीं लिया, उनसे अपील की है कि ओटीएस के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर हमेशा के लिए अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करा लें।
एके शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद एवं मुख्यमंत्री की प्रेरणा से उपभोक्ताओं की दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना 8 नवम्बर को तीन चरणों में शुरू की थी। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 1 से 15 दिसम्बर और तीसरा चरण 16 से 31 दिसम्बर तक कुल 54 दिन का समय उपभोक्ताओं को दिया गया था। इस अवधि में 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के तहत छूट का लाभ लिया और विभाग को 5150 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। उपभोक्ताओं को भी छूट के रूप में 1731 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तीसरे चरण में उपभोक्ताओं को मिल रही छूट को आगामी 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना की बढ़ी हुई अवधि में एक किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट, एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, तीन किलोवाट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत तथा निजी संस्थानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना अवधि में सभी उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की भी सुविधा मिलती रहेगी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभाग के किसी भी बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सियन कार्यालय या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि योजना की बढ़ी हुई अवधि का अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठाएं, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाय।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *