अब अनुमति के लिए नहीं होगी महापौर- पार्षद प्रत्याशियों को परेशानी
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। नगर निगम चुनाव के दौरान महापौर एवं पार्षद प्रत्याशियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति मिलने में आ रही परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने व्यवस्था में बदलाव किया है। अब तीन स्थानों से अनुमति ली जा सकेगी।
बता दें कि प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय, सभा, रैली, जुलूस, हैलीकाप्टर की अनुमति समेत अन्य प्रकार की अनुमति के लिए प्रत्याशियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने व्यवस्था में बदलाव किया है। अब महापौर पद से संबंधित सभी प्रकार अनुमति अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह के कार्यालय से होगी। इसके साथ ही नगर निगम वार्ड एक से 50 तक की अनुमति नगर मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला के कार्यालय से दी जायेगी। इसी प्रकार वार्ड नंबर 51 से लेकर 100 तक की अनुमति एएसडीएम निखिल चक्रवर्ती के कार्यालय से प्रदान की जायेगी।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ससमय प्रत्याशियों को अनुमति प्रदान करें, इसमें विलंब नहीं होना चाहिये।