Dainik Athah

गेहूँ खरीद वर्ष 2023-24 के तहत गेहूँ का समर्थन मूल्य 2125/- रूपये प्रति कुन्तल की दर से खरीद होगी

आगामी एक अप्रैल, 2023 से 15 जून, 2023 तक गेहूँ खरीद प्रस्तावित

समर्थन मूल्य का लाभ उठाने हेतु 01 मार्च, 2023 से पंजीयन प्रारम्भ है

खाद्य विभाग के पोर्टल बिेण्नचण्हवअण्पद पर होगा ऑनलाईन पंजीकरण




अथाह ब्यूरो
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत योजना का लाभ कृषकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से गेहूँ खरीद वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत गेहूँ का समर्थन मूल्य 2125/- रूपये प्रति कुन्तल की दर से आगामी एक अप्रैल, 2023 से 15 जून, 2023 तक गेहूँ खरीद प्रस्तावित है। समर्थन मूल्य का लाभ उठाने हेतु 01 मार्च, 2023 से पंजीयन प्रारम्भ किया जा चुका है।
यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार ने देते हुए बताया कि किसानों को गेहूँ के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जायेगा। किसानों को गेहूँ विक्रय के पूर्व किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे से खाद्य विभाग के पोर्टल बिेण्नचण्हवअण्पद पर ऑनलाईन पंजीकरण कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसानों को अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही अंकित करना होगा।
अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि कम्प्यूटराइज्ड खतौनी का खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे एवं बोये गये गेहूँ के तथा अन्य फसल के रकबे को अंकित करना होगा। संयुक्त भूमि की दशा में अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा पंजीयन में करनी होगी। किसान का आधार से जुड़ा होना एवं बैंक द्वारा छच्ब्प् पोर्टल पर मैप और सक्रिय होना आवश्यक है। बैंक खाता सक्रिय होने हेतु आवश्यक है कि बैंक खाते में पिछले तीन महीने में लेन-देन किया गया हो।
श्री अनिल कुमार ने बताया कि गेहूँ बिक्री हेतु ओ०टी०पी० आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि पंजीकरण हेतु वर्तमान मोबाइल नम्बर ही अंकित करायंे,  ैडै द्वारा प्रेषित ओ०टी०पी० भरकर पंजीकरण प्रकिया पूर्ण करें। बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य है। विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से ई-पॉप मशीन से प्रिन्टेड पावती अवश्य प्राप्त कर लें।
अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके कृषकों को गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक कराना होगा। उन्होंने बताया कि कृषक किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

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