Dainik Athah

वाह रे कविनगर पुलिस, एफआईआर दर्ज दोषियों को पता भी नहीं

बसपा प्रमुख की रैली: आचार संहिता- कोविड नियमों के उल्लंघन पर दर्ज हुई एफआईआर

बसपा जिलाध्यक्ष- मुरादनगर प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद।
पुलिस लगता है कि अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। पुलिस किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन आरोपी को 20 दिन तक इसकी भनक भी नहीं लगती। जब आरोपी को नोटिस थमाया जाता है तब पता चलता है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया।

ऐसा ही कुछ कविनगर पुलिस ने किया है। तीन फरवरी को बसपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मेरठ मंडल के पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में कविनगर स्थित रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया था। उसी दिन कविनगर थाने में तैनात उप निरीक्षक मानवेंद्र सिंह ने देर रात बसपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाटव एवं मुरादनगर विधानसभा से प्रत्याशी हाजी अय्यूब इदरीशी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। आईपीसी की धारा 1860 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दर्ज करवाये मुकदमे में कहा गया है कि वीरेंद्र जाटव एवं हाजी इदरीशी के समर्थकों द्वारा प्रचार- प्रसार के दौरान आदर्श आचार संहिता एवं कोविड 19/ ओमिक्रोन में दिये गये आदेश/ निर्देशों का उल्लंघन किया गय तथा कोरोना ओमिक्रोन बीमारी को बढ़ाया गया।

आखिर मुकदमा छुपाया क्यों गया

पुलिस ने तीन फरवरी को रात 11.51 बजे मुकदमा दर्ज किया। लेकिन इसकी जानकारी मीडिया के साथ ही आरोपियों से भी छुÞपाई गई। इस मामले में ऐसा क्या था जिसे मीडिया अथवा आरोपियों से छुपाया जाता। जबकि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुलिस खुद ही जानकारी दे देती है। यह एफआईआर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है।

क्या कहते हैं बसपा जिलाध्यक्ष

बसपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाटव ने बताया कि उन्हें आज मुकदमे की जानकारी तब मिली जब पुलिस ने धारा 41 का नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि जनसभा में कोविड नियमों के साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसका पूरा ध्यान रखा गया था। सभा स्थल पर प्रवेश के लिए पास जारी किये गये थे। आने वालों को मास्क दिये गये एवं सेनिटाइज किया गया था। पुलिस ने जानबूझ कर विपक्षी दल एवं खासकर बसपा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है जो उचित नहीं है। इससे पता चलता है कि भाजपा को बसपा से खतरा है।

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