रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना देकर ही प्रत्याशी कर सकेंगे ऑनलाइन कार्यक्रम
15 जनवरी तक नहीं होंगी रैली, सभाएं, रोड शो एवं अन्य प्रचार कार्यक्रम
डोर टू डोर प्रचार करने में मात्र पांच व्यक्ति ही ले सकेंगे भाग
चुनाव प्रचार के दौरान प्रयोग की जाने वाली सामग्री की दरें की गई निर्धारित
अथाह संवाददाता,
गाजियाबाद। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा करने के बाद जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जनपद में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई और सभी दलों के माध्यम से उसका अक्षर से पालन सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया गया।
डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 15 जनवरी तक भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव रैलियों, चुनाव सभाएं, चुनाव रोड शो करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करानी होगी। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए मात्र 5 व्यक्ति ही एक साथ चुनाव प्रचार कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अतः सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण चुनाव प्रचार को लेकर उसका अक्षर से पालन सुनिश्चित करेंगे। चुनाव प्रचार संबंधी विभिन्न अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा सुविधा एप की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ऑनलाइन सभी प्रकार की अनुमति उनकी मांग के आधार पर प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संबंध में स्वयं संज्ञानित भी हैं। सभी प्रतिनिधि गण आयोग की आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करते हुए जनपद में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे।
इस अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो आयोग की सुसंगत धाराओं में जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी सामग्रियों की दरों पर राजनीतिक दलों से आए हुए प्रतिनिधियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की गई एवं दरें निर्धारित की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने पुनः समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि दिनांक 14 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप नामांकन प्रक्रिया में इस बार प्रत्याशी के साथ केवल 02 व्यक्ति ही जाएंगे एवं निर्दलीय प्रत्याशी के साथ 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। लेकिन नामांकन के समय 02 ही व्यक्ति जाएंगे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिला अधिकारी वि0 एवं रा0 विवेक श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन/प्रभारी स्वीप ऋतु सुहास, मुख्य कोषाधिकारी एके बाजपेई, संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।