कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु होने से संपत्ति कर माफ किए जाने का मामला
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा महापौर के आदेश के क्रम में ऐसे परिवार जिनके परिवार में कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है उनको राहत दिए जाने हेतु भवन का वित्तीय वर्ष 2021-22 का संपत्ति कर माफ किया जाएगा , सदन से स्वीकृत किया जा चुका है तथा वसुंधरा जोन में दो, विजय नगर जोन में एक, कवि नगर में पांच, इस प्रकार कुल आठ प्रार्थना पत्र संपत्ति कर माफ करने हेतु प्राप्त हुए हैं जिन पर नगर आयुक्त महोदय महेंद्र सिंह तवर के निर्देश के क्रम में कार्यवाही कराई जा रही है
जिस भवन स्वामी के नाम नगर निगम सीमा अंतर्गत भवन स्थित है तथा जिस पर कर आरोपित किया जा चुका है उक्त भवन स्वामी के पति या पत्नी उनके अलावा उनके माता-पिता तथा परिवार से पुत्र या पुत्री की कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु होने से उक्त संपत्ति कर माफ किया जाएगा तथा परिवार को राहत दी जाएगी।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया गया कि गृह कर माफ किए जाने के संबंध में नगर आयुक्त के निर्देश के क्रम में नगर निगम अधिनियम 1959 में दिए गए प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु होने के उपरांत गृह कर माफ किया जाएगा।
प्रार्थी मुख्य कार्यालय स्थित नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय या मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कक्ष में या जोनल कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र लिखकर जिसमें भवन से संबंधित नाम व पता लिखित हो साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र आधार कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न कर जमा कर सकता है इसके अलावा नगर निगम गाजियाबाद की ईमेल आईडी gzb.nagar.nigam@gmai.com पर भी उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों को अपलोड किया जा सकता है ताकि गाजियाबाद नगर निगम संबंधित परिवार को राहत देने हेतु गृह कर को माफ कर सकेंl
गाजियाबाद नगर निगम को संपत्ति कर माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र अभी तक वसुंधरा जोन विजय नगर जोन तथा कवि नगर जोन में ही प्राप्त हुए हैं कई सामाजिक संस्थाओं का तथा क्षेत्रीय गणमान्य का इस पहल पर गाजियाबाद नगर निगम को धन्यवाद व आभार पत्र प्राप्त हो रहे हैं।