Dainik Athah

कोरोना का कहर: एक मई तक आरटीओ कार्यालय में नहीं होगा लाइसेंस संबंधी कार्य

23 से एक तक के आवेदकों के लिए फिर से जल्द जारी होगा री शैड्यूल

लर्निंग, स्थाई एवं नवीनीकरण लाइसेंस का कार्य कोरोना महामारी के चलते स्थगित

लाइसेंस आवेदकों की होती है कार्यालय में सबसे अधिक भीड़


अथाह संवाददाता
गाजियाबाद।
कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस संबंधी सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। यह रोक अभी एक मई तक के लिए है। जिन आवेदकों को 23 अप्रैल से एक मई तक का टाईम शैड्यूल दिया गया है उनके लिए री शैड्यूल जारी किया जायेगा।
सहायक संभागीय अधिकारी (एआरटीओ) प्रशासन विश्व जीत सिंह ने बताया कि प्रदेश के परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने कोरोना महामारी के चलते ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी समस्त कार्यों पर 23 अप्रैल से एक मई तक रोक लगाते हुए री शैड्यूल जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालय में सबसे अधिक भीड़ लाइसेंस संबंधी कार्यों के लिए होती है। परिवहन आयुक्त ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी के प्रसार के रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी जिलों के परिवहन कार्यालयों में शिक्षार्थी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस तथा लाइसेंस संबंधी सभी सेवाओं के लिए आवेदकों द्वारा 23 अप्रैल से एक मई तक बुक कराये गये स्लॉट को स्थगित किया गया है। उन्होंने बताया कि 15 मई के पश्चात इन तिथियों के स्लॉट को री शैड्यूल करने के आदेश दिये गये हैं।

लाइसेंस की वैद्यता समाप्त हो गई, तब भी न हो परेशान
विश्वजीत सिंह ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने 26 मार्च को आदेश जारी किये थे कि एक फरवरी 2020 के पश्चात जिन ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता समाप्त हो गई है अथवा 30 जून तक समाप्त हो जायेगी उनकी वैद्यता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। इस कारण ऐसे लाइसेंस धारकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं जिनके लाइसेंस की वैद्यता समाप्त हो गई हो।

एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि लाइसेंस संबंधी कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य प्रतिदिन की भांति जारी रहेंगे।

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