गाजियाबाद समेत प्रदेश के 49 जिलों में होगा आंशिक परिसीमन
ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों का होगा परिसीमन
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी
गाजियाबाद के साथ ही मेरठ, सहारनपुर समेत 49 जिलों में होगा परिसीमन
अथाह संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद समेत प्रदेश के 49 जिलों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के वार्डों का आंशिक परिसीमन होगा। इसके लिए शासन ने सभी जिलों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इस संबंध में रिपोर्ट 15 जनवरी तक शासन को भेजनी है। आंशिक परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के कारण अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मार्च माह में होंगे।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी 49 जिलों के जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि सामान्य निर्वाचन के उपरांत नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगमों के नव सृजन एवं सीमा विस्तार के फलस्वरूप विकास खंडों की ग्राम व क्षेत्र पंचायतों के साथ ही जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का आंशिक परिसीमन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार त्रिस्तरीय निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के परिसीमन कराने के बाद ही वर्ष 2015 में पंचायत चुनाव संपन्न कराये गये थे।
अपर मुख्य सचिव नगर मनोज कुमार सिंह ने पत्र में कहा है कि एक जनवरी 2016 से वर्तमान समय तक नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के नव सृजन अथवा सीमा विस्तार के फलस्वरूप 2021 में होने वाले पंचायत चुनावों से पूर्व परिसीमन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में आपत्तियों का निस्तारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। कमेटी में जिलाधिकारी को अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को सदस्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया गया है।
शासन ने इसके लिए समय सीमा का निर्धारण करते हुए कहा है कि ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाना चार से 11 दिसंबर तक, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के वार्डों की प्रस्तावित सूची तैयार करना एवं प्रकायशन 12 से 21 दिसंबर तक, प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियों को प्राप्त किये जाने का समय 22 से 26 दिसंबर, आपत्तियों का निस्तारण 27 दिसंबर से दो जनवरी तक तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन तीन से छह जनवरी तक किया जाना है। इसके बाद 15 जनवरी तक सूची शासन को भेजी जानी है।
इसके साथ ही यह निर्देश भी दिये गये हैं कि नगर विकास विभाग की अधिसूचनाओं के अनुसार जहां राजस्व ग्राम की आबादी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से विभाजित हुई है वहां शेष आबादी का श्रेणीवार निर्धारण जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। समिति में संबंधित एसडीएम एवं अधिशासी अधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जा सकता है।
शासन के निर्देशानुसार गाजियाबाद जिले में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में संबंधित विभागों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। जिले में खोड़ा नगर पालिका का नव सृजन हुआ था। इसके साथ ही अन्य हुए विस्तार को भी देखा जा रहा है।
अनिल कुमार त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी गाजियाबाद