Dainik Athah

शादी- विवाह, धर्म- कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम सौ लोगों को अनुमति

बंद स्थान पर क्षमता के 50 फीसद

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने जारी किये आदेश

अथाह ब्यूरो, लखनऊ। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में शादी- विवाह, धर्म- कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या सौ तय कर दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक,शादी- विवाह, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 फीसद, किंतु अधिकतम एक सौ व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे।

इसके साथ ही निर्देश दिये गये कि कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनीटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

इसके साथ ही आदेशों में कहा गया है कि खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 फीसद से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी। बता दें कि, कोविड काल में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोविड-प्रबंधन को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया है।

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