एडीएम सिटी ने कहा आयुध अधिनियम का माना जायेगा उल्लंघन
अथाह संवाददाता, गाजियाबाद। यदि किसी के पास तीन शस्त्र लाइसेंस है जिनमें से एक लाइसेंस यदि 13 दिसंबर तक सरेंडर अथवा जमा नहीं किया तो ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक व्यक्ति को तीन के स्थान पर मात्र दो शस्त्र रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक व्यक्ति को तीन के स्थान पर मात्र दो शस्त्र रखने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कार्यालय से विभिन्न आदेश जारी कर समय- समय पर प्रचार प्रसार कर आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तीन शस्त्र धारण करने वाले लाइसेंसियों को अपने तीसरे शस्त्र को जमा अथवा सरेंडर करने की अपेक्षा की गयी थी।
शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने को दी गई 13 दिसंबर तक की दी गई मोहलत
एडीएम सिटी ने कहा कि आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाईसेंसी जिनके पास वर्तमान में तीन शस्त्र हैं उन्हें पुन: सूचित किया जाता है कि वे 13 दिसंबर तक अपने किसी भी एक शस्त्र को जमा अथवा सरेंडर कर दें। अन्यथा की दशा में इसे आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 का उल्लंघन माना जायेगा तथा नियुमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।