उप्र के परिवहन आयुक्त धीरज साहू का आदेश
वाहनों की पत्रावलियां अब वाहन डीलर के पास ही रहेगी सुरक्षित
डीलर डिजिटल डाक्यूमेंट को ही भेजेंगे आरटीओ कार्यालय
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। यदि अब किसी नये वाहन की खरीद- बिक्री होती है तो उसकी पत्रावली (फाइल) संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) दफ्तर नहीं जायेगी। यह फाइल डीलर के पास ही रहेगी। डीलर की जिम्मेदारी पत्रावली को सुरक्षित रखने की भी होगी।
आरटीओ कार्यालय में केवल डिजिटल पत्रावली जायेगी जिसके ऊपर अधिकारी के हस्ताक्षर भी डिजिटल होंगे। इस निर्णय के बाद वाहनों का पंजीकरण करने वाले डीलरों की जिम्मेदारी बढ़ जायेगी।
बुधवार को सांय प्रदेश के परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश के सभी आरटीओ प्रशासन को आदेश जारी कर कहा कि छह सितंबर 2016 को जारी किये गये आदेशों में यह व्यवस्था की गई थी कि डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के समय वाहन की डाटा फीडिंग एवं टैक्स फीस भुगतान वाहन खरीदने की तिथि को ही किया जायेगा। इसके बाद पूरी पत्रावली अगले कार्य दिवस में पंजीयन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
परिवहन आयुक्त ने कहा डीलर प्वाइंट रजिस्टेशन के समय डीलर द्वारा अपलोड किये जाने वाले डाक्यूमेंट पर डिजिटल हस्ताक्षर की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। इस संबंध में पूर्व में निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं।
यह व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। उन्होंने जारी पत्र में कहा कि एनआईसी ने अवगत कराया है कि डिजिटल साइन को पेपर डाक्यूमेंट के समान ही मान्यता प्रदान की गई है।
इसके साथ ही आदेश जारी किये गये कि पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिए उप संभागीय परिवहन कार्यालयों (एआरटीओ दफ्तरों में) वाहनों की भौतिक पत्रावलियों के प्रेषण की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए उक्त पत्रावलियों को डीलर के पास ही सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही पत्रावली को भौतिक रूप से परिवहन कार्यालय में जमा करने की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजीयन अधिकारी, डीलर द्वारा अपलोड किये गये डिजिटल साइन युक्त डाक्यूमेंट्स के आधार पर पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। वाहन की भौतिक पत्रावली डीलर ही सुरक्षित रखेंगे।
परिवहन आयुक्त ने सभी एआरटीओ प्रशासन को निर्देश दिये कि वे अपने अपने जिलों के सभी डीलरों की बैठक आयोजित कर उन्हें इस निर्णय की जानकारी प्रदान करें।