Dainik Athah

राकेश टिकैत सहित विधायक व पूर्व विधायकों ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद।
त्वरित न्यायालय संख्या दो (विशेष न्यायालय एम पी , एम एल ए ) की कोर्ट में किसान नेता राकेश टिकैत, विधायक योगेश धामा , पूर्व मन्त्री दलवीर सिंह, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, पूर्व विधायक वीर पाल सिंह राठी , पूर्व विधायक भगवती प्रसाद, सहित दो अन्य आरोपीयों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा जमानत के लिए आवेदन किया । बचाव पक्ष के अधिवक्ता चौधरी अजय वीर सिंह एडवोकेट ने बताया कि 18 सितंबर 2014 को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह की दिल्ली में कोठी खाली कराने के विरोध में मुरादनगर सोनिया विहार रेगुलेटर पर रालोद व किसान यूनियन के कार्यकतार्ओं व जाट समाज के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। जिसमें पुलिस द्वारा कार्यकतार्ओं पर लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले छोड़े गए व रबर बुलेट का भी प्रयोग प्रदर्शनकारियों पर किया गया था । पुलिस ने 36 नामजद नेताओं व कार्यकतार्ओं सहित लगभग पाँच हजार अज्ञात लोगों के विरूद्ध पुलिस पर जान लेवा हमला , आगजनी, तोड़ फोड़, सरकारी कार्य में बाधा डालने, बंधक बनाए जाने ,बलवा करने तथा सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था ।

पुलिस द्वारा विवेचना के उपरांत नामजद 36 लोगों के खिलाफ एम पी , एमएलए विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया । तभी से उपरोक्त सभी लोगों के विरूद्ध सम्मन/ वारंट न्यायालय से चल रहे थे । आज एमपी , एमएलए विशेष न्यायालय, ऐडीजे / त्वरित न्यायालय द्वितीय निशांत मान के न्यायालय में राकेश टिकैत सहित उपरोक्त सभी लोगों ने आत्मसमर्पण किया तथा जमानत याचिका प्रस्तुत की । अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी , एमएलए निशांत मान ने सभी अभियुक्तों को जमानत मंजूर कर रिहा किये जाने के आदेश दिये । जमानती पेश किए जाने के बाद सभी उपरोक्त आरोपीयों को जमानत पर रिहा कर दिया गया ।इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री चौधरी जयन्त सिंह के निजी सचिव वीर पाल मलिक व चेयरमैन अमर जीत सिंह बिडडी, प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ रालोद उपस्थित रहे ।

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