Dainik Athah

जिला गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी हेतु जिलाधिकारी ने किया आदेश जारी

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद
। उ.प्र. दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, 1962 की धारा 8 एवं उपधारा 2 तथा उ.प्र. दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम 6 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अधिकारी इन्द्र विक्रम द्वारा जनपद गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्ष 2025 हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनों को साप्ताहिक बन्दी का दिन घोषित करता किया गया।
जिसमें नगर निगम गाजियाबाद/नगर पालिका खोडा की सीमा के अन्तर्गत स्थित समस्त वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (राजनगर, आर०डी०सी०, संजयनगर, गोविन्दपुरम्, शास्त्रीनगर नेहरूनगर, अम्बेडकर रोड, कविनगर, नवयुग मार्केट, घण्टाघर, तुराबनगर, रमतेराम रोड, रेलवे/बजरिया, लोहियानगर, मेरठ रोड, जी०टी०रोड, विजयनगर, मोहननगर, राजेन्द्र नगर, (दिल्ली सीमा तक), साहिबाबाद, वसुन्धरा, वैशाली, कौशाम्बी, इन्दिरापुरम् खोडा तथा अन्य क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नहीं है।), गाजियाबाद के सभी नाईयों एवं केश प्रसाधन की दुकानें।, जनपद गाजियाबाद स्थित सम्त ज्वेलरी एवं आभूषण की दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान— मंगलवार।
गाजियाबाद की सभी मशीनरी मर्चेन्ट की दुकानें।, नवयुग मार्केट में स्थित थोक विक्रेता, लोहा व्यापारी, फोटो स्टेट की दुकानें तथा मैन्युफैक्चर इण्डस्ट्रीज। किराना मण्डी रामनगर में स्थित किराना की दुकानेंर।, पालिका बाजार जी०टी०रोड गाजियाबाद। मै० बाटा इण्डिया लि० (डिपों) मोहननगर, गाजियाबाद। इन्डो बुल्गर फूड कम्पाउण्ड मेरठ रोड गाजियाबाद में स्थित समस्त वाणिज्यिक प्रतिष्ठान। मै० डाबर इण्डिया लि० कारपोरेट कार्यालय कौशाम्बी गाजियाबाद— रविवार।
लोनी में समस्त दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान—शुक्रवार।, लोहे का कारोबार करने वाले समस्त दुकान— शनिवार।, सभी नाइयों एवं केश प्रशाधन की दुकानें— मंगलवार।
मुरादनगर में हैण्डलूम एवं पावरलूम के कारखाने—रविवार।, हैण्डलूम इण्डस्ट्रीज के अतिरिक्त अन्य दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान— गुरुवार, सभी नाईयों एवं केश प्रशाधन की दुकानें—मंगलवार।
फरीदनगर— समस्त दुकान एव वाणिज्य अधिष्ठान हैण्डलूम एवं पावरलूम के कारखाने— गुरुवार। सभी नाईयों एवं केश प्रशाधन की दुकानें—मगलवार।
पतला निवाडी में समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान— गुरुवार। सभी नाईयों एवं केश प्रशाधन की दुकानें — मंगलवार।
मोदीनगर में समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान—मंगलवार। सभी नाईयों एवं केश प्रशाधन की दुकानें— मंगलवार, मै० मोदी स्पिनिंग एवं विविंग मिल्स के सामने स्थित दुकानों को मिलाते हुए गोविन्दपुरी एवं हरमुखपुरी की समस्त दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान— शुक्रवार।
जो दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान स्वामी अपने प्रतिष्ठान को सातों दिन खोलना चाहते है वे शासनादेश सं० 173/36-3-2006 दिनांक 20.01.2006 के अनुसार पंजीकरण शुल्क का 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जमा करते हुए तथा दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों को चकानुसार साप्ताहिक अवकाश प्रदान करते हुए सातों दिन दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान खोल सकते है।

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