Jammu-Kashmir में 21 लाख से अधिक आवेदनों में से अब लगभग17 लाख निवासियों को दिए गए मूल निवास प्रमाण पत्र।
अथाह ब्यूरो, नई दिल्ली। Jammu-Kashmir में तकरीबन 17 लाख लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। लोक सभा में जानकरी देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राज्य में अभी तक 16.79 लाख लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं।
मंत्री ने बताया कि राज्य के 21,13,879 लोगों ने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था जिनमें से कुल 16,79,520 लोगों को प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। इसके अलावा निर्धारित दस्तावेज जमा नहीं करा पाने के चलते कुल आवेदनों में से 1,21,630 आवेदन खारिज भी किए गए हैं।
रेड्डी ने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र (प्रक्रिया) नियम, 2020 के जम्मू और कश्मीर ग्रांट के नियम 5 के तहत कुछ दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया है, जिन्हें आवेदक को आवेदन के साथ संलग्न करना है।
उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों के साथ निर्धारित दस्तावेज निर्धारित दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं, उन्हें खारिज कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के प्रांतीय पुनर्वास अधिकारी (पीआरओ) के साथ बनाए गए पंजीकरण रिकॉर्ड के अनुसार, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान छंब नायबत क्षेत्र से कुल 6,565 परिवारों को विस्थापित परिवार के रूप में पंजीकृत किया गया था।
रेड्डी ने कहा कि 1947 में भारत-पाक युद्ध के दौरान कुल 31,619 परिवार पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) से विस्थापित हुए थे। इनमें से 26,319 परिवार पंजीकृत होकर यहां बस गए। उन्होंने कहा कि कुल 5,300 परिवार, जो शुरुआत में पीआरओ, जम्मू और कश्मीर के तहत रजिस्टर किए गए थे वो बाद में देश के अन्य हिस्सों में चले गए।