Dainik Athah

स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, फोर्स के पास होंगे स्पेशल पॉवर: UP

स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के जवान बिना वारंट ले सकेंगे तलाशी, कर सकेंगे गिरफ्तारी।

अथाह ब्यूरो लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) का गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। SSF को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होगा। घर की तलाशी की पावर, सहित अनेक असीमित अधिकार रहेगा। माना जा रहा हैं कि, यूपी सरकार ने एक ऐसे पुलिस फोर्स का गठन किया है। जो अभूतपूर्व ताकतों से लैस होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अदालत को भी सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी।

यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से गठित की गई इस फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा। 26 जून को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा योगी कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव को लेकर अधिसूचना गृह विभाग की ओर से जारी कर दी गई है।

बिना सरकार की इजाज़त के एसएसएफ के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी नहीं संज्ञान लेगी। यह फोर्स महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एसएसएफ करेगी। पेमेंट देकर निजी क्षेत्र भी SSF की सेवाएं ले सकेंगे। एडीजी स्तर का अधिकारी एसएसएफ का प्रमुख होगा। लखनऊ में जल्द ही SSF का मुख्यालय बनाया जाएगा।

SSF के पास होंगी निम्न शक्तियां

स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को स्पेशल पॉवर दी गई हैं। इसके तहत फोर्स के किसी भी सदस्य के पास अगर यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट इशू कराने में लगने वाले वक्त के दौरान अपराधी भाग सकता है या अपराध के साक्ष्य मिटा सकता है, ऐसी स्थिति में वह उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। इतना ही नहीं वह तत्काल उसकी संपत्ति व घर की तलाशी भी ले सकता है। लेकिन, शर्त यही है कि SSF जवान को यह पूर्ण विश्वास हो कि जिसके खिलाफ वह एक्शन ​ले रहा है उसने अपराध किया है।

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