- मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र मान्य
- बीएलओ द्वारा वितरित मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा
- प्रवासी मतदाताओं को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा
- मतदाता सूची में नाम जांचने और पोलिंग बूथ जानने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन एप का उपयोग कर सकते हैं: नवदीप रिणवा
अथाह ब्यूरो लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान द्वितीय चरण की 08 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल (शुक्रवार) को मतदान होगा। मतदान के समय ऐसे मतदाता जिनके पास अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र न हो, वे 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्ड मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर मतदाताओं की पहचान के लिए अनुमन्य होंगे।
रिणवा ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएलओ द्वारा वितरित मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रवासी निर्वाचकों को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।