लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 28 मार्च को जारी होगी अधिसूचना
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के द्वितीय चरण में आठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 28 मार्च (गुरुवार) को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के मध्य किये जा सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण के अंतर्गत 9-अमरोहा, 10-मेरठ, 11-बागपत, 12-गाजियाबाद, 13-गौतमबुद्ध नगर, 14-बुलंदशहर (अजा), 15-अलीगढ़ तथा 17-मथुरा की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव सम्पन्न किया जाना है। द्वितीय चरण की आठ लोकसभा सीटों में सात सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अमरोहा, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा सहित नौ जिलों के अंतर्गत द्वितीय चरण के आठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के द्वितीय चरण की आठ लोकसभा सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि चार अप्रैल (गुरुवार) निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच पांच अप्रैल (शुक्रवार) को की जायेगी। आठ अप्रैल, (सोमवार) को अपराह्न तीन बजे तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है। द्वितीय चरण का मतदान 26 अप्रैल (शुक्रवार) को होगा। उत्तर प्रदेश के सभी निवार्चन क्षेत्रों की चार जून (मंगलवार) को मतगणना की जायेगी। छह जून से पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जायेगी। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण की आठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1.67 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 90.11 लाख पुरूष मतदाता, 77.38 लाख महिला मतदाता तथा 787 थर्ड जेन्डर हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 7797 मतदान केन्द्र तथा 17677 पोलिंग बूथ हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25000 रुपये तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति के प्रत्याशी को 12,500 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। राष्ट्रीय/राज्यीय दलों के प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को दस प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग आॅफिसर/सहायक रिटर्निंग आॅफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम तीन वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म-ए तथा फार्म-बी अंतिम तिथि चार अप्रैल को अपराह््न तीन बजे तक दाखिल करना होगा।