Dainik Athah

मतदाता बनने के लिए 27 अक्टूबर से 09 दिसम्बर तक दावे और आपत्तियॉं ली जायेंगी

  • सम्भाजन के बाद 809 मतदेय स्थल बढ़ाये गये
  • मतदाता सूची में नाम चेक करने के लिए ‘मैं हूँ ना’ अभियान लोगो का विमोचन
  • युवा वर्ग के मतदाताओं से मतदाता बनने की अपील की
  • अभियान को सफल बनाने के लिए भागीदार बने, जिम्मेदार बनें: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

अथाह ब्यूरो
लखनऊ।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 27 अक्टूबर से 09 दिसम्बर, 2023 तक मतदाता बनने के लिए दावे और आपत्तियॉं (फार्म-6, 6ए, 7 व 8) ली जायेंगी। मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन अवधि में छह विशेष अभियान तिथियां, जिसमें 04 नवम्बर, 05 नवम्बर, 25 नवम्बर, 26 नवम्बर, 02 दिसम्बर तथा 03 दिसम्बर, 2023 निर्धारित हैं। प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी पदाभिहित स्थलों पर निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन 27 अक्टूबर, 2023 को कर दिया गया, जो कि इस कार्यालय की वेबसाइट ूूूण्बमवनजजंतचतंकमेीण्दपबण्पद पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को जनपथ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 05 जनवरी, 2023 के पश्चात की सभी पूरक सूचियां भी इस कार्यालय की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध हैं। मतदाता सूची के ड्रॉफ्ट प्रकाशन के समय कुल 15,03,39,879 मतदाता है, जिसमें 08,05,15,501 पुरूष, 06,98,16,532 महिला तथा 7,846 तृतीय लिंग मतदाता हैं। इसी प्रकार 05 जनवरी, 2023 के पश्चात 28 अक्टूबर तक कुल 17,37,523 मतदाताओं के नाम जोड़े गये तथा 18,65,124 मतदाताओं के नाम हटाये गये। मतदाता सूची में अभी जेण्डर रेशियो 1000 पुरूष में 867 महिलाएं हैं, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरूषों में 908 महिलाएं थीं। इस प्रकार छूटी हुई महिला मतदाताओं को इस अभियान के दौरान शामिल किया जायेगा। इसी प्रकार 18 प्लस और 19 प्लस के अभी 4,84,279 मतदाता हैं। जबकि युवाओं की संख्या 1.11 करोड़ है, जिनकों मतदाता सूची में जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। प्रदेश के 1,122 मतदाता भारत से बाहर रहते हैं और 10,68,867 विक्लांग मतदाता हैं। कुल सर्विस वोटर 2,99,444 हैं, जिसमें 2,86,760 पुरूष हैं तथा 12,684 महिला हैं। एक मतदेय स्थल में 1500 तक मतदाता रहें, इसके लिए 809 मतदेय स्थलों को बढ़ाने के बाद कुल 1,62,012 मतदेय स्थल तथा 92,587 मतदान केन्द्र बनाये गये। अर्बन अपैथी दूर करने के लिए बहुमंजिली भवनों एवं गेटेड कालोनी के पास कुल 217 नये मतदेय स्थल भी बनाये गये हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल के अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य प्रभावित न हो इसके लिए संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण पर रोक लगायी गयी है। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का आयोग की अनुमति के बिना 27 अक्टूबर से 05 जनवरी, 2024 तक स्थानान्तरण नहीं होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं की जागरूकता के लिए ह्यमैं हूँ नाह्ण ह्यलोगोह्ण का विमोचन करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित आॅनलाइन वेबसाइट ूूूण्अवजमतेण्मबपण्हवअण्पद पर अपने डवइपसम छनउइमत द्वारा स्वहपद करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में मतदाता अपना नाम ूूूण्बमवनजजंतचतंकमेीण्दपबण्पद पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल पर ह्यवोटर हेल्पलाइन ऐपह्ण डाउनलोड करके भी उक्त सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। वेबसाइट एवं वोटर हेल्पलाइन ऐप का क्यूआर कोड भी मतदाताओं की सुविधा हेतु जारी कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु समावेशी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मतदाता बनने के लिए नये, पात्र, छूटे हुए मतदाता फार्म-6 भरें, आपत्तियां व अपमार्जन के लिए फार्म-7 भरें। इसी प्रकार संशोधन करने, मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन करने, निवास परिवर्तन के लिए फार्म-8 भर सकते हैं। मतदाता सूची संबंधी दावे और आपत्तियों का 26 दिसम्बर, 2023 तक निस्तारण कर इसका अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी, 2024 को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता बनने के लिए आयोग द्वारा अब चार अर्हक तिथि निर्धारित की गयी हैं। इसमें 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर हैं। फार्म-6 अग्रिम रूप से भर सकते है, जिसका नाम मतदाता सूची में सम्बन्धित अर्हक तिथि को शामिल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले साल में अर्हक तिथि 01 जनवरी होने से एक वर्ष तक प्रतीक्षा करने बाद मतदाता बनने का मौका मिलता था, अब ऐसा नही है।
प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर मतदाता सूची उपलब्ध होने के संबंध में अवगत कराया गया तथा राजनैतिक दलों से बी0एल0ए0 नियुक्त किए जाने का अनुरोध भी किया गया। प्रत्येक जनपद में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आलेख्य निर्वाचक नामावलियां उपलब्ध करा दी गयी हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान अर्ह एवं छूटे हुए दिव्यांगजन, महिलाओं, बेघर, पीवीटीजी, ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संदर्भ में उप्र राज्य में बीईएल मेक मशीनों से आच्छादित 54 जनपदों (1,17,126 मतदेय स्थल) में ईवीएम एवं वीवीपैट की एफएलसी पूर्ण कर ली गयी है। एफएलसी के उपरान्त मतदान हेतु पर्याप्त संख्या एफएलसीओके मशीनें (186580 बीयू, 155123 सीयू एवं 166428 वीवी पैट) उपलब्ध है। आयोग द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ईसीआईएल मेक मशीनों से आच्छादित 21 जनपदों के क्म्व्ए क्लण् क्म्व्ध्थ्स्ब् ैनचमतअपेवत हेतु वर्कशाप 25 नवम्बर को आयोजित की जायेगी। इन 21 जनपदों (44886 मतदेय स्थल) में ईवीएम एवं वीवी पैट की एफएलसी दिसम्बर के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ कराये जाने की योजना है।
सीईओ ने 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में फार्म-6 के माध्यम से जुड़वाएं एवं आने वाले आगामी निर्वाचनों में अपने मत का प्रयोग करें। साथ ही इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सभी से यह अपेक्षा भी की कि इसे सफल बनाने हेतु अपना सहयोग प्रदान करें। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव, कुमार विनीत, रत्नेश सिंह मौजूद थे।


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