Dainik Athah

योगी सरकार की प्रभावी पैरवी और जीरो टॉलरेंस की नीति को अधिवक्ताओं ने दिया श्रेय

  • मुख्तार को मिली उम्रकैद तो वकीलों ने दिया योगी आदित्यनाथ को श्रेय
  • सजा सुनाए जाने के बाद हर हर महादेव के घोष से गूंजा वाराणसी कचहरी परिसर
  • अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को श्रेय देते हुए उनके जन्मदिन पर काटा केक

अथाह ब्यूरो

वाराणसी। माफिया मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर आए इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जहां एक तरफ वाराणसी कचहरी हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा वहीं अधिवक्ताओं ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति और सरकार की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी को श्रेय देते हुए सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए केक काटकर जश्न मनाया। बता दें कि मुख्तार अंसारी के ऊपर 61 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से अबतक 6 मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें भी पांच मामलों में मुख्तार अंसारी को योगी सरकार के दौरान सजा सुनाई गई है। सोमवार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 31 साल 10 महीने पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को उसके गुनाहों के लिए पहली बार आजीवन कारावास की सजा हुई है।

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