सरकार ने कहा 2017 में हुए ओबीसी सर्वे को ही आरक्षण का आधार माना जाये
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ में बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में अब गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि निकाय चुनाव के मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे को ही आरक्षण का आधार माना जाए। साथ ही इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए।
निकाय चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर पूरे प्रदेश के लाखों लोगों की नजरें लगी हुई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ ही लाखों की संख्या में दावेदार अपने मोबाइल फोन वैब साइटों को खंगालते रहते हैं कि कहीं से कोई सूचना प्राप्त हो। निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। हालांकि समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इसी के साथ न्यायालय ने निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर लगाई गई रोक को भी कल तक के लिए बढ़ा दिया है।
दोपहर ढ़ाई बजे के बाद शुरू हुई बहस के दौरान याचिका कर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है, इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है।
मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में अभी तक मांगे गए सारे जवाब दाखिल कर दिए गए हैं। इस पर याचियों के वकीलों ने आपत्ति करते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगे जाने की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने नहीं माना।
राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि निकाय चुनाव के मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे को ही आरक्षण का आधार माना जाए। साथ ही इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। वहीं ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिए जाने के मामले में नगर विकास विभाग के सचिव रंजन कुमार ने हलफनामे में कहा कि इन्हें चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों से कहा है कि वह पूरी तैयारी से कोर्ट में आएं।
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