अथाह संवाददाता ,गाजियाबाद। त्योहारों एवं कानून व्यवस्था एवं कोविड-19 के मद्देनजर जनपद में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि धारा 144 के अंतर्गत अन्य कई गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जिसके लिए धारा 144 के संबंध में संशोधित आदेश पारित किया गया है।
जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें कोविड-19 में गणेश चतुर्दशी के मौके पर किसी भी पूजा पंडाल में किसी भी मूर्ति स्थापना व किसी भी शोभायात्रा की अनुमति नहीं होगी, मोहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस एवं ताजिया की अनुमति नहीं होगी, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में शस्त्रों का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
डीएम ने कहा कि आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने संशोधित आदेश में उक्त सभी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। धारा 144