Dainik Athah

बाल अधिकार संरक्षण सभी विभागों की संयुक्त जिम्मेदारी- सीडीओ

बाल संरक्षण के लिए सेवा भाव से जुड़ने की आवश्यकता

अथाह संवाददाता,
गाजियाबाद।
मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक की अध्यक्षता में बाल संरक्षण मुद्दों पर जिला स्तरीय कंसलटेंट कार्यक्रम का आयोजन होटल कृष्णा सागर के कांफ्रेंस हॉल में किया गया।

इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग एवं रेलवे चिल्ड्रन इंडिया के माध्यम से आयोजित इस कार्यशाला में शशांक शेखर एडवोकेट सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम- 2015 में हुए नवीन संशोधनों पर जानकारी दी गई तथा संजय तिवारी ने रेलवे स्टेशन पर रेलवे चिल्ड्रन इंडिया द्वारा चलाए जा रहे आउटरीच प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बाल संरक्षण से संबंधित सभी स्टेकहोल्डर्स से संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी बाल अधिकारों का सम्मेलन 1989 के मूल प्रावधानों को समझने पर जोर दिया गया तथा अवगत कराया गया कि भारत में किशोर न्याय अधिनियम के मूल प्रावधान संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार सम्मेलन पर ही आधारित है।

उन्होंने जोर दिया की बाल अधिकार संरक्षण केवल किसी एक विभाग का कार्य नहीं है बल्कि या पुलिस, रेलवे, बाल संरक्षण इकाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग सहित सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को संरक्षित करना सिर्फ पुनर्वासन करना या फिर फैमिली को देना नहीं है बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों का मानसिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास भी सही तरीके से हो। मुख्य विकास अधिकारी ने आह्वान किया की बाल संरक्षण के लिए सेवा भाव से जुड़ने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक के अतिरिक्त जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजियाबाद विकास चन्द्र, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भद्रदास नैयर, रेलवे चिल्ड्रन इंडिया के सीईओ नवीन सेल्ला राजू, सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली के एडवोकेट एवं दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य शशांक शेखर, अफसर अली, संजय तिवारी, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, श्रम विभाग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, चाइल्ड लाइन, जीआरपी आदि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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