अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। शराब के शौकीन लोगों के लिए एक बुरी खबर है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 8 फरवरी की शाम 6:00 बजे से मतदान की समाप्ति तक मद्य निषेध दिवस घोषित कर दिया है।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में देसी, अंग्रेजी, बीयर और भांग के फुटकर दुकानों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि 8 फरवरी की शाम 6 बजे से 10 फरवरी को मतदान समाप्ति तक मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है