मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य आगामी 7, 13, 21, 28 नवंबर को चलेगा
अथाह संवाददाता,
गाजियाबाद। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु सुहास ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक कराया जाएगा। पुनरीक्षण व विशेष अभियान के तहत आगामी 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर व 28 नवंबर को दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित कराए जाएंगे।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि पुनरीक्षण अवधि में 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिक अथवा ऐसे सभी नागरिक यहां के निवासी हैं और उनका नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, वह मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं।
इसी प्रकार मतदाता सूची में मृत, शिफ्टेड तथा डुप्लीकेट या संशोधन कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जो मतदाता एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदेय स्थल से किसी अन्य मतदेय स्थल पर शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे मतदाता भी आयोजित होने वाले शिविरों का लाभ उठाते हुए अपना नाम स्थानांतरित करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि नाम सम्मिलित कराने के लिए फॉर्म-6, प्रवासी भारतीयों के लिए फॉर्म-6क, मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7, नाम या अन्य किसी विवरण में संशोधन कराने के लिए फॉर्म-8 एवं एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8क भरते हुए संचालित विशेष अभियान का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने मतदाताओं का आह्वान किया है कि अपने-अपने मोबाइल में एनवीएसपी. तथा वोटर हेल्पलाइन वीएचए डाउनलोड करके अपने घर, कार्यालय से ही ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए विशेष अभियान तिथियों में अपने-अपने मतदान केंद्रों/स्थलों पर उपस्थित होकर बीएलओ अथवा पदाभिहित अधिकारियों के पास अपना आवेदन फॉर्म जमा करा सकते हैं।
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