वायु गुणवत्ता के आधार पर केवल ग्रीन कैकर्स ही चलाने की रहेगी अनुमति
वायु प्रदूषण बढ़ने पर ग्रीन कैकर्स चलाने पर भी रहेगा प्रतिबन्ध
अथाह संवाददाता,
गाजियाबाद। एनजीटी, सर्वोच्च न्यायालय एवं एनसीआर की वायु प्रदूषण नियंत्रण समिति के निर्देशों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने दीपावली के अवसर पर पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस बाबत डीएम ने एसएसपी, एसडीएम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए है।
डीएम आरके सिंह ने कहा है कि जनपद में सभी प्रकार के पटाखों की बिकी और उपयोग पर वायु गुणवत्ता के आधार पर प्रतिबन्ध सुनिश्चित करायें। सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पटाखों के बुरे और हानिकारक प्रभावों के बारे में आतिशबाजी फोड़ने के स्वास्थ्य खतरों के बारे में लोगों को सावधान करें।
स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को पटाखों के बुरे और हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करें और इस सम्बन्ध में स्वयंसेवी, गैर सरकारी संगठनों को संवेदनशील बनाने के लिए रोपित किया जाये। संगोष्ठियों, रैलियों, नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाओं, चर्चाओं आदि के माध्यम से आतिशबाजी के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलायें। अपने-अपने क्षेत्रों में इस ओर विशेष निगरानी रखें और निर्धारित वेबासाईट् पर डेटा समय से अपलोड करें।
डीएम ने कहा है कि संयुक्त पटाखे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर वायु गुणवत्ता के आधार पर प्रतिबन्ध सुनिश्चित किया जाये। हरे पटाखों (ग्रीन कैकर्स) को चलाने की अनुमति वायु गुणवत्ता के आधार पर रखी जाये। यदि वायु गुणवत्ता अनुकूल नहीं पायी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी के आदेशों व निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
सामुदायिक फायर कैकिंग के लिए क्षेत्रों में व्यापक रूप से सूचित करें। सामुदायिक फायर कैकिंग के दौरान सभी शर्तों व उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने आह्वान किया है कि दीपावली पर्व पर पटाखों के स्थान पर अपने घरों में दीये जलाकर शान्तिपूर्ण, सौहार्द के साथ इस पर्व को मनायें। पटाखों के प्रयोग से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करना हम सबका दायित्व है।