प्रदेश के 71 जिलों में कोरोना संक्रमण घटा
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। कोरोना संक्रमण अब उत्तर प्रदेश में लगातार घटता नजर आ रहा है। जिन जिलों को छह सौ से कम सक्रिय मामले होने पर कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई, उनमें केस बढ़े नहीं हैं। रविवार को कोरोना कर्फ्यू से राहत पाने वाले जिलों में वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर के नाम भी जुड़ गए हैं। इस प्रकार कम सक्रिय केस होने पर बंदिशों से 71 जिले मुक्त हो चुके हैं। अब मात्र चार जिले मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर जिलों में कोरोना कर्फ्यू रह गया है। उम्मीद है इन जिलों में भी जल्द ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो जायेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना प्रबंधन की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि चार और जिलों वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी कोरोना के एक्टिव केस छह सौ से कम हो गए हैं। इस पर तुरंत ही उन्हें भी कोरोना कर्फ्यू से राहत देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। सोमवार से इन चारों जिलों को भी सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट मिल जाएगी। साप्ताहिक व रात्रिकालीन बंदी सहित अन्य सभी संबंधित नियम यहां भी लागू होंगे।
– कोरोना कर्फ्यू के दौरान लागू नियम
रात्रि कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। बाजार एवं दुकानों को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी।
साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के लिए मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यहीं नियम खरीददारों के लिए भी लागू होंगे। उल्लंघन पाये जाने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
– दुकानों, बाजारों के साथ सुपर मार्केट में मास्क लगाना अनिवार्य, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति। शादी समारोह अन्य आयोजनों में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी। शव-यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
– आटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। बस में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।
-अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ- सफाई के साथ बंद स्थान पर खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई बिक्री नहीं होगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, बार और शापिंग मॉल पूर्णत: बंद रहेंगे।
– बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की कार्यालय खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अतिरिका हाई-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे और ठेले व खोमचे वालों को खोलने की अनुमति है। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति मिलेगी।
– ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस खुलेंगे।
– कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मस्थलों में एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु न हो सकेंगे।