कोर्ट के सख्त निर्देश पर प्रशासन ने की कार्रवाई

अथाह संवाददाता,
गाजियाबाद। समरकूल होम एप्लायंसेज लिमिटेड के ब्रांड नेम और लोगो की बिना अनुमति नकल करने वाली दो फैक्ट्रियों को कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने सील कर दिया। यह कार्रवाई ट्रेडमार्क और कॉपीराइट कानून के उल्लंघन के आरोप में की गई, जिसे कोर्ट ने कानूनी अपराध करार दिया।कोर्ट की सुनवाई और प्रशासनिक जांच में सामने आया कि ये दोनों फैक्ट्रियां ‘समरकूल’ के मिलते-जुलते नाम और लोगो का इस्तेमाल कर नकली उत्पाद बना रही थीं।
इससे ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा था और उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा था। समरकूल कंपनी की शिकायत पर शुरू हुई जांच में फ्रॉड की पुष्टि हुई, जिसके बाद कोर्ट ने प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।प्रशासन ने दोनों फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर कड़े निर्देश दिए हैं। फैक्ट्रियों को सील करने के साथ ही माल जब्त कर लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ट्रेडमार्क उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
व्यापारियों और उपभोक्ताओं को जाली उत्पादों से सावधान रहने की सलाह दी गई है।समरकूल होम एप्लायंसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने कहा, “हमारी ब्रांड वैल्यू की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी था। उपभोक्ताओं को असली उत्पाद ही मिले, इसके लिए हम सतर्क रहेंगे।” पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
