21 साल पुराने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री Dilip Ray को तीन साल की सजा सुनाई गई है.
अथाह संवाददाता, नई दिल्ली। 21 साल पुराने कोयला घोटाला (Coal block scam) मामले में आज अदालत का आया बड़ा फैसला। इस मामले में अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री Dilip Ray (Former Central Minister) समेत तीन दोषियों को 3 साल को सजा सुनाई है। 1999 के झारखंड कोल ब्लॉक में अनियमितता से जुड़े मामले की सुनावई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
ये था मामला
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन एनडीए सरकार के दौरानDilip Ray कोयला राज्य मंत्री थे। 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुई गड़बड़ी में उनका नाम आया।
6 अक्टूबर को, विशेष सीबीआई अदालत ने Dilip Ray को वर्ष 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराया था। 21 साल बाद ,अब कोर्ट ने इसी मामले में सजा सुनाई है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कोयला मंत्री के अलावा उस समय उनके साथ रहे अन्य दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी इसमें दोषी डिक्लेयर किया।