- जीडीए की 167वीं बोर्ड बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल की अध्यक्षता में संपन्न
- मकनपुर के किसानों को बढ़ा मुआवजा देने की वसूली आवंटियों से करेगा प्राधिकरण
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 167 बोर्ड बैठक में पेट्रोल पंपों को भूमि आवंटन के प्रस्ताव एवं नियमों के साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई।
सोमवार को मेरठ मंडलायुक्त एवं जीडीए बोर्ड के अध्यक्ष ह्षिकेश भाष्कर यशोद की अध्यक्षता में मेरठ मंडलायुक्त कार्यालय में संपन्न हुई बोर्ड बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
पेट्रोल पम्प के लिए भूखंड का न्यूनतम आकार 30 मीटर- 17 मीटर फिलिंग-कम – सर्विस स्टेशन का न्यूनतम आकार 36 मीटर- 30 मीटर होगा, जो निर्मित एवं विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर तथा नए/ अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा, तथापि भूखण्ड की इन मापों के स्थान पर लोक निर्माण विभाग के शासनादेश द्वारा निर्धारित न्यूनतम माप 20 मीटर- 20 मीटर/आयल कम्पनीज यथा-इण्डियन आॅयल कापोर्रेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कापोर्रेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कापोर्रेशन लिमिटेड, आदि द्वारा निर्गत लेटर आॅफ इनंटेन्ट में उल्लेखित माप भी मान्य होंगे। पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय 8 के अनुसार होगी। प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर होगी। लोक निर्माण विभाग के शासनादेश के क्रम में भूखण्ड का आकार 20 मीटर- 20 मीटर होने की स्थिति में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर होगी। क्षेत्रीय मार्ग एवं पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन के मध्य बफर स्ट्रिप का प्राविधान आवश्यक है, जो कम से कम 12 मीटर लम्बी एवं 3 मीटर चौड़ी होगी तथा सैट-बैंक के अतिरिक्त होगी। लोक निर्माण विभाग के शासनादेश के क्रम में भूखंड का आकार 20 मीटर- 20 मीटर होने की स्थिति में बफर स्ट्रिप की लम्बाई न्यूनतम 5.0मी. होगी जो न्यूनतम 3.0 मीटर चौड़ी होगी।
इसके साथ ही गाजियाबाद, लोनी एवं मोदीनगर महायोजना-2031 के विकास क्षेत्र में चिन्हित 15 जोन्स में निर्माण (बिल्टअप) क्षेत्र एवं प्रस्तावित भू-उपयोगों का सर्वे कराकर जोनल प्लान तैयार किये जाने हेतु कंसलटेंट्स का चयन किये जाने का प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया। पुनरीक्षित गाजियाबाद, लोनी एवं मोदीनगर महायोजना-2031 के अन्तर्गत विभाजित 15 जोन्स में स्वीकृत डीपीआर, तलपट मानचित्रों के अतिरिक्त निर्माण (बिल्टअप) क्षेत्र एवं प्रस्तावित भू-उपयोगों का सर्वे कराकर न्यूनतम 2-2 जोन्स को सम्मिलित कर क्लस्टर बनाते हुए जोनल प्लान तैयार किये जाने हेतु कंसलटेंट्स का ई-निविदा के माध्यम से नियमानुसार चयन करने तथा एक कंसलटेंट को अधिकतम 2 क्लस्टर ही आवंटित किये जाने पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
जिले में कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया। मुख्य सचिव के निदेर्शों के कम में सूर्य नगर स्थित कार्यकारी महिला छात्रावास (भूमि का कुल क्षेत्रफल 11600.00 वर्ग मी० जिसमें 4008 वर्ग मी० पर महिला छात्रावास निर्मित है) को संचालन हेतु महिला कल्याण विभाग के पक्ष में रू0 1.00 प्रति वर्श लीज रेन्ट पर नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण किये जाने का प्रस्ताव मा० बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।
इसके साथ ही कैबिनेट के अनुमोदन के अनुपालन में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लीज पर आवंटित गाजियाबाद स्थित पुराना बस स्टेशन की उप्र राज्य परिवहन निगम के पक्ष में निष्पादित लीज डीड दिनांक की शर्तों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा वैशाली आवासीय योजना हेतु प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम-मकनपुर की अर्जित भूमि का प्रतिकर वृद्धि के फलस्वरूप देयता की वसूली आवंटियों से किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।