चालकों एवं परिचालकों के मानदेय में 9 एवं 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि एक जनवरी से संविदा चालकों/ परिचालकों को पुनरीक्षित दर से मानदेय का भुगतान उप्र परिवहन निगम द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि चालकों के मानदेय में नौ प्रतिशत एवं परिचालकों के मानदेय में सात प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। उन्होंने
बताया कि वर्तमान समय में चालकों एवं परिचालकों को 1.89 रुपए प्रति किमी की दर से मानदेय मिल रहा था जिसे बढ़ाकर क्रमश: 2.06 रुपए प्रति किमी एवं 2.02 रुपए प्रति किमी कर दिया गया है अर्थात चालकों के मानदेय में 17 पैसे प्रति किमी एवं परिचालकों के मानदेय में 13 पैसे प्रति किमी की वृद्धि की गयी है।
निम्न क्षेत्रों के चालक- परिचालक के मानदेय यथावत
परिवहन मंत्री ने बताया कि नोएडा क्षेत्र के नगरीय सेवाओं एवं ग्रामीण सेवाओं के अलावा एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौशाम्बी, साहिबाबाद एवं लोनी डिपो के चालक, परिचालक, गोरखपुर क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित सोनौली, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज डिपो के संविदा चालक के अंतर्गत उपनगरीय सेवाओं के चालक परिचालक के मानदेय यथावत रखे गये हैं।
चालको, परिचालकों के लिए नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना
परिवहन मंत्री ने बताया कि नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए चालकों को दो वर्ष की निरन्तर सेवा एवं परिचालकों को चार वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की डयूटी एवं 66000 किमी की दूरी पूर्ण किया जाना जरूरी है। जबकि इसके पूर्व लागू नवीन उत्कृष्ट योजना में 78000 किमी की दूरी पूर्ण किया जाना प्राविधानित था। इस प्रकार लगभग 12000 किमी की दूरी की सीमा कम की गयी है। इसके अतिरिक्त उस वित्तीय वर्ष में कोई दुर्घटना घटिन न हुई हो।