गाजियाबाद नगर निगम : थम नहीं रही रार
नगर आयुक्त ने बिंदुवार दिये सभी आरोपों के जवाब
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक और महापौर सुनीता दयाल के बीच शुरू हुई रार थमती नजर नहीं आ रही। पिछले दिनों नगर आयुक्त ने महापौर के पति द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किए जाने के गंभीर आरोप लगाए थे, हालांकि महापौर ने भी उसी दिन एक पत्र जारी कर जवाब दिया था और नगर आयुक्त द्वारा लगाए गए आरोपों को जेंडर आधार पर भेदभाव करार देते हुए कहा था कि आप एक महिला की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन रविवार को मामला एक बार उस समय फिर गरमा गया जब महापौर सुनीता दयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम अधिकारियों पर अनियमिताएं बरतने का आरोप लगाया साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस मामले में नगर आयुक्त के खिलाफ महिला आयोग जायेंगी। उधर, नगर आयुक्त ने भी एक पत्र जारी करते हुए महापौर द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया ।
रविवार को पार्षदों की उपस्थिति में महापौर सुनीता दयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नगर निगम में अधिकारियों द्वारा घपले किए जा रहे हैं, जब वह अंकुश लगाने की कोशिश करती हैं तो उनको अधिकारियों के द्वारा घेरा जाता है। महापौर ने कहा एक कंपनी की फाइल को देखनी थी तो नगर निगम अधिकारियों ने उनके कैंप कार्यालय पर तैनात एक कर्मचारी को उनके अनुमति के बिना न केवल हटा दिया बल्कि उसका वेतन भी काट दिया। इतना ही नहीं एक पत्र भी नगर आयुक्त की ओर से मीडिया को जारी किया गया जिसमें कहा गया कि मेरे पति फाइल देखते हैं। उन्होंने कहा आज तक वह पत्र उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने कहा मेरे पति मेरा सहयोग करते हैं, न कि हस्तक्षेप।
महापौर ने सवाल किया कि नगर निगम के तमाम अधिकारी अपने घरों पर फाइल ले जाते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। उनके साथ ठेकेदार भी ऐसे देखे जा सकते हैं जो फाइलें साथ लेकर घूमते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह सीक्रेट एक्ट 1923 का उल्लंघन नहीं है। महापौर ने कहा कि उनका अपमान किया गया है और इस अपमान को लेकर वह महिला आयोग जाएंगी।
आडिटोरियम- रमते राम रोड शापिंग कॉम्पलैक्स मामले में जारी की जा चुकी है आरसी
दूसरी तरफ नगर आयुक्त ने जवाबी पत्र जारी करते हुए कहा कि नगर निगम के दीन दयाल उपाध्याय आडिटोरियम के किराये के मामले में मैसर्स रैली इंफ्रा प्रालि के अशोक नागर को के खिलाफ 13477757 रुपये की वसूली के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से आरसी जारी की गई है। दूसरी तरफ इसी कंपनी के खिलाफ रमते राम रोड स्थित शापिंग काम्पलैक्स के किराये की वसूली के 19903296 रुपये की आरसी जिलाधिकारी के माध्यम से जारी की गई है। उन्होंने महापौर द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर बिंदुवार जवाब दिये।