- इन जिलों में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से फसलों को हुआ भारी नुकसान
- सीएम योगी के निर्देश पर जालौन, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर, बांदा, बस्ती, झांसी, शामली और चित्रकूट के लिए जारी किया गया मुआवजा
- जालौन के लिए जारी हुए सर्वाधिक 5 करोड़ रुपये तो चित्रकूट को दिए एक करोड़
- प्रदेश के अन्य जिलों का सर्वे भी लगभग पूरा, चल रही किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले तीन दिनों में खराब मौसम से अन्नदाताओं की क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे के लिए 23 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। यह धनराशि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित नौ जनपदों के लिए जारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत विभाग को तत्काल अन्नदाताओं के खातों में धनराशि भेजने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कार्य लगभग पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है।
फसलों के नुकसान की सर्वे रिपोर्ट देखते ही सीएम योगी ने स्वीकृत की धनराशि
प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खराब मौसम से क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को खेतों में स्थलीय आकलन के लिए भेजा गया था। इस पर प्रदेश के नौ जिलों से अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों की रिपोर्ट विभाग को भेजी गयी थी। इस रिपोर्ट को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में उन्होंने नौ जिलों के लिए 23 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि जालौन के लिए सबसे ज्यादा पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं ललितपुर, महोबा, सहारनपुर के लिए 3-3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह बांदा, बस्ती, झांसी और शामली के लिए दो-दो करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा चित्रकूट के लिए 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन जिलों के प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है।
खराब मौसम से नौ जिलों में सबसे ज्यादा फसलों को हुआ नुकसान
राहत आयुक्त ने बताया कि खराब मौसम की वजह से प्रदेश के नौ जिलों में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों को सर्वाधिक नुकसान हुआ था। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन जिलों को तत्काल मुआवजा देने का आदेश दिया है। बता दें कि बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित अन्नदाताओं को ही मुआवजा दिया जाता है।