Dainik Athah

गृह मंत्रालय ने कहा खसरा खतौनी में पूर्व की भांति दर्ज हो नाम: डा. सत्यपाल सिंह

  • मोदीनगर शत्रु संपत्ति प्रकरण का पट्टाक्षेप
  • विधायक डा. मंजू शिवाच ने की आंदोलन समाप्त करने की अपील
  • जिलाधिकारी को शत्रु संपत्ति के अभिरक्ष ने भेजा पत्र
  • मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को दिये थे इस मामले में कार्यवाही के निर्देश

    अथाह संवाददाता
    मोदीनगर।
    प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश को 24 घंटे भी नहीं बीते और जिलाधिकारी को पत्र भेजकर शत्रु संपत्ति अभिरक्ष ने पूर्व की भांति उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार खसरा खतौनी में लोगों के नाम दर्ज करने के निर्देश दे दिये।
    शुक्रवार को देर शाम प्रेसवार्ता में सांसद डा. सत्यपाल सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जो शत्रु संपत्ति के मामले में जो शत्रु संपत्ति शब्द को हटाने का आदेश दिया था उसको गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हटाने का निर्णय लिया है और जिलाधिकारी गाजियाबाद के लिए आदेश पारित कर दिया जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा शत्रु संपत्ति शब्द को हटाकर पूर्व की भांति संपत्ति को खसरा खतौनी में बरकरार रखा जाएगा और इसमें उन्हें जांच के माध्यम से संपत्ति को लोगों के नाम दर्ज कराया जाएगा।
    सांसद सत्यपाल सिंह एवं विधायक डा. मंजू शिवाच ने धरने पर बैठे सभी लोगों से अपील की कि भारत सरकार द्वारा आपकी मांगों पर विचार किया और आपकी मांगों का निस्तारण कर दिया गया उन्होंने कहा कि आप सभी लोग धरने को खत्म करने का काम करेंगे।

इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन विनोद जाटव वैशाली, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह, सांसद प्रतिनिधि विनोद गोस्वामी, भाजपा के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल, पूर्व चेयरमैन राम आसरे शर्मा, स्वदेश जैन, प्रदीप बोस, महेश तायल सुशील बिंदल, अमित गुप्ता, महराम चंदेला, डा. अनुज अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, नीरज गर्ग, नितिन तायल, जय भगवान कंसल, संजीव महेश्वरी, राज ढींगरा, सचिन कुमार, अमित गर्ग, प्रमोद गोयल, हरि प्रकाश गोयल, अनिल डंग, दीपक अग्रवाल, हेमंत पालीवाल, मोनू धामा, हरवीर सिंह, रोबिन कंसल आदि उपस्थित थे।

शत्रु संपत्ति प्रकरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय में शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक से बात की गई। उनसे पूर्व से पत्राचार किया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने पत्र भेजकर निर्देश दिये कि उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत पूर्व की भांति लोगों के नाम खसरा खतौनी में शत्रु संपत्ति शब्द हटाकर दर्ज किये जायें। इस मामले में जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई एवं जांच चलती रहेगी।
राकेश कुमार सिंह
जिलाधिकारी, गाजियाबाद


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *