अथाह ब्यूरो
लखनऊ।विधायक नोएडा पंकज सिंह ने उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एवं एस्केलेटर एक्ट लागू कराने के सबंध में मुख्यमंत्री को चर्चा कर पत्र दिया था तथा शुक्रवार को विधानसभा में नियम 51 के अन्तर्गत लिफ्ट एक्ट लागू करने एवं उक्त लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य की मांग भी की, जिस पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपना वक्तव्य दिया।
सदन में प्रस्ताव रखते हुए नोएडा विधायक पंकज सिंह ने कहा “मैं आपके माध्यम से लोक महत्वपूर्ण सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जनपद गौतम बुध नगर में बहुमंजिला आवासीय भवनों वाणिजय संस्थानों, शॉपिंग कंपलेक्स आदि की संख्या अत्याधिक है। बढ़ते बहुमंजिला आवासीय सोसायटी और वाणिज्य बहुमंजिला भवनों कंपलेक्स के हिसाब से इनमें लिफ्ट एवं एस्क्लेटर की आवश्यकता बड़ी है। उच्च गुणवत्ता के मानकों एवं एवं तकनीकी विशेषताओं को नजरअंदाज करने के कारण कई दुर्घटना हो रही है जिनमें मृत्यु तक की घटनाएं शामिल है। ऐसी घटनाएँ लोगों में असुरक्षा का माहौल बना रही है, वर्तमान परिवेश में लिफ्ट एवं एस्क्लेटर जैसे उपकरणों की बढ़ती उपयोगिता एवं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट एवं एस्क्लेटर के रख-रखाव एवं काम काज को नियंत्रित करने के लिए लिफ्ट एवं एस्क्लेटर एक्ट लागू करने की आवश्यकता है। पंकज सिंह के इस सूचना पर बिजली मंत्री ए के शर्मा ने जवाब में कहा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन -2010 के प्रावधानों के अंतर्गत विद्युतीय अधिष्ठापन को विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षा करने के लिए रिपोर्ट जारी करने के आदेश दिए जाते हैं। नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर में स्थापित विभिन्न लिफ्ट/एस्केल्टर्स के विद्युतीय अनुष्ठानों का विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट जारी की गई है। प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण ऊंची इमारतों के प्रसार से लिफ्ट का प्रयोग बढ़ रहा है, इसके चलते प्रदेश में बहुमंजिला भवनों में लिप्त एवं एस्केलेटर के अधिष्ठापन के संबंध में लिप्त एवं एस्केलेटर अधिनियम प्रख्यापित की जाने की कार्यवाही प्रचलित की है। ये सभी नोइडवासियों के लिए गर्व की बात है जहां उनके विधायक ने पूरे प्रदेश में इस एक्ट को लागू करने के लिए पहले की।