बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग(E.C) ने गाइडलाइन की जारी
चुनाव आयोग(E.C) ने आज कोरोना काल में होने वाले चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। कोरोना काल में उम्मीदवार नामांकन ऑनलाइन फाइल करेंगे और मास्क लगाकर करना होगा वोट। गौरतलब है कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होना है।
कोरोना काल में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन को लेकर चुनाव आयोग(E.C) ने खास दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब से ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल किया जा सकेगा। साथ में चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
नामांकन फार्म भी सीईओ और डीईओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवार इसमें ऑनलाइन भर सकता है और इसका प्रिंट रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष फॉर्म -1 (नियम 1961 के आचरण के नियम -3) में निर्दिष्ट के अनुसार जमा करने के लिए लिया जा सकता है।
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सीईओ-डीईओ की वेबसाइट पर शपथ पत्र भी ऑनलाइन भरा जा सकता है और उसका प्रिंट लिया जा सकता है और नोटरीकरण के बाद इसे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन फॉर्म के साथ जमा किया जा सकता है। उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि, उम्मीदवार के पास नकदी जमा करने का विकल्प भी होगा। उम्मीदवार के पास नामांकन के लिए निर्वाचक प्रमाणपत्र लेने का विकल्प हो सकता है।
चुनाव आयोग (E.C) के अन्य दिशा निर्देश
– नामांकन जमा करने के लिए उम्मीदवार के साथ आने वाले व्यक्तियों और वाहनों की संख्या दो तक सीमित है।
– रिटर्निंग ऑफिसर के चैंबर में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के बाद नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और सिंबल एलोकेशन के काम करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
– रिटर्निंग ऑफिसर को भावी उम्मीदवारों के लिए पहले से ही एक समय देना होगा जिसमें पूरी प्रक्रिया हो।
– उम्मीदवारों को इंतराजन करने के लिए करने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था हो।
– नामांकन प्रपत्र जमा करने और शपथ पत्र के लिए आवश्यक सभी कदम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निहित प्रावधानों के अनुसार चलते रहेंगे।