सिंह जनपद में कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाने के लिए दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश
अथाह सवांददाता
गाजियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक के निस्तारण हेतु जिला सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में आयोजित हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि जिन अस्पतालों ने अल्ट्रासाउंड मशीन के संचालन के लिए समय से नवीनीकरण नही किया गया है उनके खिलाफ पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्रसव पूर्व लिंग जांच न हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम औचक निरीक्षण करे ताकि कन्या भ्रूण हत्या रोकी जा सके। जिलाधिकारी ने जिला सलाहकार समिति के सदस्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि क्षेत्र में यदि कोई मामला सामने आता है तो सीएमओ को बताएं। यदि किसी अस्पताल की शिकायत प्राप्त हुई तो आरोप पुष्ट होने पर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि अल्ट्रासाउंड व एक्सरे मशीन लगाने के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत समय से आवेदन किया जाए ताकि समिति द्वारा आवेदनों का परीक्षण कर निस्तारण कराना सुनिश्चित कराया जा सके।
बैठक में जिला सलाहकार समिति द्वारा अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण के लिए 18 नए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई एवं नवीनीकरण के 03 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जनपद में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड करने हेतु 02 नए चिकित्सकों को कार्य करने की अनुमति पर स्वीकृति प्रदान की गई एवं जनपद में 03 पंजीकृत केंद्रों का स्थान परिवर्तन करने के आवेदन को भी स्वीकृत किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ भवतोष शंखधर, अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह, जे डी अभियोजन अनिल कुमार उपाध्याय सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी गण एवं समिति के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे।