Dainik Athah

गाजियाबाद जिले में महिला सशक्तिकरण, महापौर सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित

  • यूपी निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी
  • मोदीनगर नगर पालिका चेयरमैन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित
  • लोनी, मुरादनगर, खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन सीटें सामान्य महिला के लिए आरक्षित
  • छह अप्रैल शाम छह बजे तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां

अथाह ब्यूरो
लखनऊ/ गाजियाबाद।
उत्तर प्रदेश शासन ने नगर निकाय चुनाव के लिए महापौर पद के साथ ही नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण जारी कर दिया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि छह अप्रैल शाम छह बजे तक आपत्तियां लगा सकेंगे। गाजियाबाद महापौर सीट के साथ ही मोदीनगर नगर पालिका को छोड़कर सभी नगर पालिकाओं पर महिलाओं का राज होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी कर दी। इस मौके पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि छह अप्रैल शाम छह बजे तक आपत्तियां लगा सकेंगे। इसके साथ ही गाजियाबाद जिला महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गया है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गाजियाबाद महापौर सीट एक बार फिर सामान्य महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसके साथ ही मोदीनगर नगर पालिका चेयरमैन पद के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोदीनगर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई है। जबकि लोनी, मुरादनगर एवं खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गये। हैं।
इसके साथ ही नगर पंचायतों की बात की जाये तो निवाड़ी नगर पंचायत अनारक्षित, पतला पिछड़ा वर्ग महिला, फरीदनगर अनारक्षित एवं डासना नगर पंचायत महिला के लिए आरक्षित की गई है।

नगर निगमों का आरक्षण इस प्रकार है
आगरा- अनुसूचित जाति महिला, झांसी अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर- पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद- पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर- पिछड़ा वर्ग, मेरठ- पिछड़ा वर्ग, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद- महिला, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या एवं मथुरा- वृंदावन- अनारक्षित घोषित की गई है।

नगर पालिका परिषद
मोदीनगर- अनुसूचित जाति, मुरादनगर, खोड़ा मकनपुर, लोनी सामान्य महिला, हापुड़- अनुसूचित जाति महिला, गढ़मुक्तेश्वर- अनुसूचित जाति, पिलखुवा- अनारक्षित, दादरी- अनारक्षित, मवाना- अनारक्षित, खेकड़ा- पिछड़ा वर्ग महिला, बड़ौत- पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है।

आपत्तियों के लिए छह अप्रैल तक का समय
नगर विकास मंत्री ने बताया कि दावे और आपत्तियों के लिए छह अप्रैल शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। शासन के अनुसार प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग को संबोधित करते हुए लिखित आपत्तियां यदि कोई हो तो लिखित रूप से व्यक्तिगत अथवा डाक के माध्यम से छह अप्रैल की शाम छह बजे तक निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय सेक्टर 7 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ को प्रेषित की जा सकती है। केवल प्रमुख सचिव नगर विकास को संबोधित एवं निदेशक नगर निकाय निदेशालय को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार किया जायेगा।


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