सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव को दी मंजूरी
निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की उप्र सरकार को मंजूरी
अथाह ब्यूरो
नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी दे दी है।
बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया था। आयोग ने निर्धारित से कम समय में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी थी। आयोग ने सात मार्च को अपनी रिपोर्ट दी, जिसके बाद सरकार ने कैबिनेट बैठक में अगले ही दिन आयोग की रिपोर्ट मंजूर कर ली। इसके बाद सरकार ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराने की मंजूरी मांगी।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को मंजूर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी प्रदान कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि अदालत मंजूरी दे तो प्रदेश सरकार दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव कराने की मंजूरी प्रदान कर दी।
उत्तर प्रदेश सरकार के सूत्रों के अनुसार अब जल्द ही निकायों की आरक्षण सूची घोषित करने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा।