बिजली बिल की नई दरें जारी, ₹7/यूनिट का स्लैब खत्म
अथाह ब्यूरो,
लखनऊ।उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली बिल में कमी करने का वादा पूरा हो गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई दरें घोषित कर दी हैं। नई व्यवस्था में आयोग ने बिजली उपभोग दरों को तो कम किया ही है, अधिकतम स्लैब सीमा को भी कम किया है। अब तक लागू 7/यूनिट का स्लैब समाप्त कर दिया गया है। शहरी उपभोक्ताओं को इससे खासी राहत मिलेगी।
नई दरों की बात करें तो प्रदेश के शहरी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए शून्य से 100 यूनिट तक ₹5.50 प्रति यूनिट, 101 से 150 यूनिट तक ₹5.50 प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक प्रति यूनिट ₹6.00 और 300 यूनिट के ऊपर ₹6.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दरें निर्धारित की गई हैं। जबकि शहरों में घरेलू बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट तक प्रति यूनिट 3.00 रुपये के हिसाब से बिल देना होगा।
इसी तरह, ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को जीरो से 100 यूनिट तक ₹3.35 प्रति यूनिट, 101-150 यूनिट तक ₹3.85 प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक ₹5.00 प्रति यूनिट और 300 से ऊपर यूनिट होने पर ₹5.50 प्रति यूनिट देना होगा। जबकि, ग्रामीण घरेलू बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट तक तीन रुपये में बिजली दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा में बिजली दरों में करीब 10 फीसदी की कमी की गई है।नई बिजली दरों के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि नियामक आयोग ने उपभोक्ता परिषद की ज्यादातर मांगों को मान लिया है।
जिस प्रकार नोएडा पावर कंपनी के क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 10% की कमी की गई है उसी प्रकार पॉवर कार्पोरेशन द्वारा नियामक आयोग में उपभोक्ताओं के निकल रहे ₹22,045 करोड़ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल करने का शपथ पत्र दिया गया होता तो बिजली दरों में भारी कमी होती, लेकिन उपभोक्ता परिषद की यह सबसे बड़ी जीत है कि उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के निकल रहे सरप्लस पर नोएडा पॉवर कंपनी में बिजली दरें कम करके आगे का रास्ता खोल दिया गया है। बहुत जल्द प्रदेश के उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ता परिषद माननीय अपीलेट ट्रिब्यूनल में उपभोक्ताओं के पक्ष में अपनी बात रख कर बिजली कंपनियों द्वारा खड़े किए जा रहे व्यवधान को समाप्त करा कर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी का लाभ दिलाएगा।