आठ खातों में मिली 90 लाख की ट्रांजक्शन
2013 से अवैध रूप से भारत में रह रहा
अथाह संवाददाता,
गाजियाबाद। जिले की साइबर सेल ने वैवाहिक साइटों पर फर्जी आइडी बनाकर युवतियों से शादी के नाम पर करोड़ों रुपये ठगने वाले नाइजीरियन गिरोह के आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से पुलिस ने लैपटाप, दो मोबाइल फोन और तीन एटीएम कार्ड बरामद किए हैं।
पुलिस का कहना है कि आरोपित नाईजीरियन खुद को शिकागो में आइटी इंजीनियर बताकर भारतीय युवतियों से वैवाहिक साइटों पर संपर्क साधता था और उन्हें शादी का झांसा देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेता था। पूछताछ में पता चला है कि आरोपित वर्ष 2013 से अवैध रूप से भारत में रहकर ठगी के इस धंधे को अंजाम दे रहा था। पुलिस आरोपित के गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी है।
साइबर सेल के नोडल अधिकारी सीओ इंदिरापुरम अभय कुमार मिश्र ने बताया कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र के नेहरू नगर निवासी एक इंजीनियर युवती ने अपने साथ हुई 35 लाख रुपये की ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने नाईजीरिया निवासी ममादूकोलू उदेकवे साइपीरियन को गिरफ्तार कर लिया। वह मेघालय निवासी इबा पीडियन घुन एम नोनगेसाई जे नाम की महिला के साथ मिलकर ठगी करता था। आरोपित की महिला साथी ने नाईजीरिया निवासी युवक से शादी कर रखी है, जो पकड़े गए आरोपित का दोस्त है।
आठ खातों में मिली 90 लाख की ट्रांजक्शन
सीओ अभय कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपित ने मेघालय निवासी महिला की फर्जी आइडी पर तमाम बैंक खाते खोल रखे थे। आरोपित के भारत में आठ और नाइजीरिया में दो बैंक खाते ट्रेस हुए हैं। भारतीय खातों में 90 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन पुलिस को मिली है। जिन्हें पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। साथ ही दो विदेशी खातों के बारे में संबंधित बैंकों को ईमेल कर जानकारी मांगी गई है।
2013 से अवैध रूप से भारत में रह रहा
साइबर सेल प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि पकड़ा गया आरोपित ममादूकोलू उदेकवे साइपीरियन वर्ष 2013 में एक महीने के वीजा पर भारत घूमने आया था, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं गया। आरोपित दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में पिछले नौ सालों से अवैध रूप से रह रहा था। अक्तूबर 2017 में उसके पासपोर्ट की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपित के बारे में देश की तमाम खुफिया और जांच एजेंसियों को सूचना दे दी गई है। सभी एजेंसियां आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हैं। आरोपी के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम एक्ट के तहत भी केस दर्ज कराया जा रहा है।