अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। मार्च महीने में होने वाले त्योहारों और मतगणना को देखते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने गाजियाबाद जिले में धारा 144 लागू कर दी है। निषेधाज्ञा 18 फरवरी से 15 अप्रैल 2022 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी।
जिलाधकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि, 10 मार्च को विधानसभा चुनावों की मतगणना, 18 मार्च को होली का त्यौहार, 23 मार्च से 27 मार्च तक सम्मिलित राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन ) परीक्षा-2021, 10 अप्रैल को राम नवमी एवं 14 अप्रैल को डा० भीमराव अम्बेडकर जयंती व महावीर जयंती तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षायें तथा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखना, असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 का लगाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है।
चूँकि समय कम है और इस आदेश को तामील करके व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रकरण की गम्भीरता एंव तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुये एक पक्षीय निषेधात्मक आदेश पारित करना अपरिहार्य हो गया है। यह आदेश 18 फरवरी से 15 अप्रैल 2022 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।