Dainik Athah

डीएम ने जारी किये आदेश:- बगैर कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट के न जायें आरटीओ कार्यालय

आरटीओ कार्यालय में बगैर सर्टिफिकेट दिखाये नहीं होगा कोई काम

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद।
संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में आपको यदि किसी काम से जाना है तो कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट लेकर ही जायें। यदि बगैर सर्टिफिकेट के कार्यालय जायेंगे तो आपको बैरंग वापस लौटना होगा।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं। इसके बाद कार्यालय आदेश जारी कर कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण, वाहन के पंजीकरण, नवीनीकरण के साथ ही अन्य कार्यों से कार्यालय आने वाले लोगों को कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। वाहनों अथवा लाइसेंस संबंधी कागजात के साथ विभाग के कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण के सर्टिफिकेट की प्रति भी सौंपनी होगी।

इस संबंध में विभाग के कर्मचारियों को निर्देश जारी किये गये हैं कि कार्य संपादन से पूर्व कोविड टीकाकरण की प्रति अभिलेखों में सुरक्षित रखी जाये। इसकी औचक जांच कभी भी की जा सकती है।

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